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होटल क्राउन और साहिल-टेक्सटॉल बाइक शोरूम पर मिली एक करोड़ रुपए की टैक्स चोरी

तीनों फर्मों को आयकर विभाग ने दिए 85 फीसदी राशि जमा कराने के निर्देश, गुरुवार दोपहर से शुरू होकर शुक्रवार शाम तक चली थी सर्वे की कार्रवाई

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सागर

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Sanjay Sharma

Feb 23, 2019

Hotel Crown and Sahil-Textol showroom tax worth 1 crore rupees

Hotel Crown and Sahil-Textol showroom tax worth 1 crore rupees

सागर. शहर के होटल एवं ऑटोबाइल कारोबार से जुड़ी तीन फर्मों के आयकर सर्वे के दौरान करीब एक करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। गुरुवार दोपहर से शुक्रवार शाम तक चली सर्वे के दौरान आयकर अधिकारियों ने होटल क्राउन पैलेस व ऑटोमोबाइल शोरूम साहिल होंडा सागर व टेक्सटॉल होंडा दमोह से टैक्स चोरी सामने आने के बाद राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया है। आयकर अधिकारियों ने सर्वे की कार्रवाई के दौरान होटल में होने वाले वैवाहिक व अन्य कार्यक्रमों की बुकिंग और ऑटोमोबाइल शोरूम में सर्विसिंग व स्पेयर पाटर््स बिक्री में टैक्स चोरी पकड़ में आई है।

क्राउन पैलेस ने किया 50 लाख टैक्स चोरी -

आयकर विभाग के संयुक्त कमिश्नर श्रीकांत नामदेव के अनुसार गुरुवार-शुक्रवार को हुए सर्वे के दौरान तीनों फर्मों के हिसाब-किताब में खामी मिली है। मकरोनिया रोड स्थित होटल क्राउन पैलेस में होने वाले आयोजनों की बुकिंग व बिल भी अधूरे मिले हैं। होटल के निर्माण के लिए लगाई गई राशि के स्रोत की भी पड़ताल की गई है। कारोबारी हुकुमचंद साहू व उनके पुत्र राहुल साहू ने होटल बनाने के लिए बैंक से कर्ज लिया है। इसके साथ ही उन्होंने तिली रोड पर विकसित की गई कॉलोनी से हुए मुनाफे का उपयोग भी होटल में किए जाने की जानकारी आयकर विभाग को दी है।

ऑटो पाटर््स व सर्विसिंग का नहीं मिला हिसाब -

सागर में भगवानगंज स्थित साहिल होंडा व दमोह में किल्लाइ रोड स्थित टेक्सटॉल होंडा शोरूम के दस्तावेज व स्टॉक और अकाउंट खंगाले गए। इस दौरान शोरूम की सर्विसिंग व स्पेयर पाटर््स विंग का हिसाब भी जांचा गया तो दोनों ही जगहों पाटर््स व सर्विसिंग के बदले ली जाने वाली राशि में गड़बड़ी मिली। सर्विस के लिए आने वाले वाहन, बिकने वाले पाटर््स के आंकडे़ और बदले में ली गई राशि की जगह अकाउंट में जमा राशि का हिसाब नहीं मिलने पर इसे टैक्स चोरी की आशंका जताई गई है। साहिल होंडा से करीब 30 लाख रुपए जबकि टेक्सटॉल होंडा शोरूम से 20 लाख रुपए की टैक्स चोरी सामने आने पर दोनों फर्मों को इस राशि का 85 प्रतिशत जमा कराने नोटिस दिया गया है।

चेक लेने की व्यवस्था बदली -

जानकारी के अनुसार पूर्व में आयकर सर्वे के बाद टैक्स चोरी सामने आने पर अधिकारी संबंधित फर्म से आंकलित राशि का चेक जमा करा लेते थे, लेकिन इस पर एेसा नही हुआ। संयुक्त कमिश्नर ने बताया कि विभाग ने चेक जमा कराने की व्यवस्था को बदल दिया है। अब सर्वे में जितनी टैक्स चोरी सामने आती है उतनी राशि जमा कराने का नोटिस दिया जाता है। यदि फर्म कार्रवाई के बाद में मुकर जाती है तो इसके लिए उसकी संपत्ति अटैच कर कर वसूली की जा सकती है।