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चार की मौत के जिम्मेदार रईसजादे पर मेहरबानी, आरोपी की गाड़ी से बीयर की बोतलें भी जब्त नहीं कीं

बीमा राशि को लेकर पीड़ित परिवार को गुमराह कर रही पुलिस सागर. चार लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी रईसजादे अमन बिड़ला को बचाने में नरयावली थाना पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आरोपी के खिलाफ धाराएं बढ़ाने की मांग कर रहे लोगों से जानकारी मिली है कि पुलिस अब पीडि़त परिवार को बीमा […]

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सागर

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Nitin Sadaphal

Jun 29, 2024

सागर. पुलिस द्वारा जब्त कार में पड़ी बीयर की बोतल

सागर. पुलिस द्वारा जब्त कार में पड़ी बीयर की बोतल

बीमा राशि को लेकर पीड़ित परिवार को गुमराह कर रही पुलिस

सागर. चार लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी रईसजादे अमन बिड़ला को बचाने में नरयावली थाना पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आरोपी के खिलाफ धाराएं बढ़ाने की मांग कर रहे लोगों से जानकारी मिली है कि पुलिस अब पीडि़त परिवार को बीमा राशि मिलने को लेकर गुमराह कर रही है। पीडि़तों को बताया गया है कि यदि धाराएं बढ़ाईं तो शायद उन्हें क्लेम मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। इतना ही नहीं पुलिस ने घटना के तुंरत बाद ही आरोपी की एसयूवी को जब्त तो कर लिया था, लेकिन उसमें पड़ी बीयर की खाली बोतलों की जब्ती नहीं की है। घटना के आठ दिन बाद भी आरोपी गाड़ी में बीयर की खाली बोतलें डली मिलीं हैं। पुलिस ने एफआइआर में भी किसी प्रकार की जब्ती का उल्लेख नहीं है।

धाराएं बढ़ाईं तो बीमा मिलना मुश्किल

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी रईसजादे अमन बिड़ला पर धारा 304 ए, 279 व 337 के तहत मामला पंजीबद्ध किया था, जबकि पीडि़त परिवार व समाज के लोगों ने धारा 304 लगाने की मांग की थी। इसको लेकर जानकारी मिली है कि पुलिस का कहना है कि यदि धारा 304 लगाएंगे तो बीमा की राशि आरोपी को देनी होगी और यदि धारा 304 ए लगाई जाएगी तो बीमा कंपनी क्लेम की राशि देगी। धारा बढ़ाने की मांग कर रहे लोगों को बताया गया है कि चूंकि धाराएं बढ़ाने से आरोपी को भी सजा होगी, जिससे बचने वह हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ऐसे में समय भी लगेगा और बीमा की राशि भी पीडि़त परिवार को नहीं मिल पाएगी। पुलिस की इन्हीं बातों में सब उलझकर रह गए हैं।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी

नरयावली थाना पुलिस द्वारा आरोपी रईसजादे अमन बिड़ला पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। आरोपी के खिलाफ एक्सीडेंट का मामला तो दर्ज किया ही है, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उस पर प्रतिबंधात्मक धारा के तहत भी कार्रवाई की। नरयावली पुलिस ने 19 जून को एक्सीडेंट का केस दर्ज किया और दूसरे दिन मुचलके पर छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि थाने से निकलने के बाद आरोपी ने बस स्टैंड पर हंगामा किया, जिसको लेकर उसके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 21 जून को उसे एसडीएम सागर की कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

विवेचना चल रही है

आरोपी की ब्लड सैंपल रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है, जिसके कारण केस में धाराएं नहीं बढ़ सकीं हैं। रिपोर्ट आने में कुछ और समय लगेगा, फिलहाल मामले की विवेचना चल रही है।

कपिल कुमार लक्षकार, थाना प्रभारी, नरयावली