
bjp woman leader rape case verdict (DEMO PIC)
mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले में भाजपा की महिला पदाधिकारी के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेप केस के आरोपी भाजपा पार्षद व पूर्व NSG कमांडो को बरी कर दिया है। महिला नेत्री ने आरोप लगाया था कि भाजपा पार्षद ने घर छोड़ने के बहाने उसे कार में बैठाया और फिर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं महिला नेत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए ये भी आरोप लगाया था कि एक बार रेप करने के बाद आरोपी ने डरा धमकाकर कई बार उसके साथ ज्यादती की।
सागर जिले के खुरई के गुरुनानक वार्ड निवासी भाजपा पार्षद एवं पूर्व एनएसजी कमांडो मनोज राय को सागर स्थित एससी-एसटी विशेष न्यायालय ने बहुचर्चित बलात्कार मामले में दोषमुक्त कर दिया है। इस फैसले को लेकर लंबे समय से क्षेत्र में चर्चा बनी हुई थी और निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी थीं। भाजपा पार्षद मनोज राय पर क्षेत्र की ही एक भाजपा नेत्री ने रेप के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सागर एससी-एसटी विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई के न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों पर विस्तार से विचार किया। तथ्यों और गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए जाने पर न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ सिद्ध करने में असफल रहा है। इसी आधार पर पूर्व एनएसजी कमांडो मनोज राय को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
खुरई की एक भाजपा नेत्री ने 11 मार्च 2025 को खुरई शहरी थाना में मनोज राय के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने कार से ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही यह भी कहा गया था कि धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। मामला दर्ज होने के बाद यह प्रकरण राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा में रहा था।
Published on:
01 Jan 2026 07:13 pm
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