पुलिस विवेचना अभी जारी है, अपराध गंभीर है और इसलिए जमानत देना उचित नहीं है इसलिए जमानत निरस्त की जाती है यह लिखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजित सिंह ने जज दंपती ने आर्डर कर दिया। इससे पहले न्यायाधीश के सामने पीडि़त पक्ष ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी।