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स्कूल वाहन चालकों को पुलिस ने दी हिदायत, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

थाना परिसर में बैठक की गई थी आयोजित, 25 जुलाई तक वाहनों की फिटनेस और दस्तावेज तैयार कराने का दिया है समय

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Police gave instructions to school vehicle drivers

वाहन चालकों को हिदायत देते हुए थाना प्रभारी

बीना. शहर में विद्यार्थियों को वाहन चालक अनफिट वाहनों से लाते ले जाते हैं, जिससे हमेशा ही हादसों का डर बना रहता है। साथ ही वाहन चालक नियमों का भी पालन नहीं करते हैं। इसके संबंध में पत्रिका लगातार खबर प्रकाशित की थीं और इसके बाद 4 जुलाई को एसडीओपी प्रशांत सुमन, थाना प्रभारी विजय राजपूत ने शहर के सभी स्कूल वाहन चालकों व मालिकों को बुलाया और नियमों का पालन करने की हिदायत दी।
सभी वाहन चालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासन के जो भी नियम स्कूली वाहन चालकों के लिए बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई भी वाहन चालक लापरवाही करते हैं, तो उस वाहन चालक पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीओपी ने कहा कि हर वाहन चालक 25 मार्च तक अपने वाहन का बीमा करा लें। यदि बिना बीमा के वाहन से कोई दुर्घटना होती है, तो उससे काफी ज्यादा नुकसान वाहन मालिक का होता है। जुर्माना भरने में प्रापर्टी तक बिक जाती है, इसलिए बीमा जरूर कराना चाहिए।

इन नियमों का पालन करना आवश्यक
थाना प्रभारी ने वाहन चालकों को यूनिफॉर्म में रहकर वाहन धीमी गति से चलाने, नशा करके वाहन न चलाने, वाहन के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखने की समझाइश दी। उन्होंने चालक व परिचालक को बच्चों को बस में बैठाने व नीचे उतारते समय सावधानी बरतने, बच्चों को बोनट पर न बैठाने, बस में फस्र्ट एंड बॉक्स रखने, अग्निशमन यंत्र रखने, बीच सड़क पर वाहन खड़ा न करने व यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। बैठक में करीब 70 से ज्यादा वाहन चालक मौजूद थे।

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
थाना प्रभारी ने हिदायत दी है कि यदि इन नियमों का कोई पालन नहीं करता है, तो उस वाहन चालक पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।