
कार्रवाई करते हुए। फाइल फोटो
बीना. ज्यादा दाम पर यूरिया खाद देने की शिकायत एक किसान ने की थी, जिसपर कृषि किसान कल्याण तथा कृषि विभाग विभाग उप संचालक ने दुकानदार का लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है।
गौरतलब है कि किसान सीताराम ठाकुर ने सुनील ट्रेडर्स के यहां से 9 दिसंबर को यूरिया खाद लिया था और 267.50 रुपए की बोरी 350 रुपए में दी थी। इसकी शिकायत होने पर कृषि विभाग के अधिकारी ने पंचनामा बनाया था, जिसमें दुकानदार और किसान के बयान हुए थे। इसके बाद कार्रवाई को लेकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डीएस तोमर ने उप संचालक कार्यालय पत्र भेजा था। उप संचालक ने अधिक दाम पर यूरिया बेचना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3 का उल्लंघन माना है, जिसपर मेसर्स सुनील ट्रेडर्स को दिए गए लाससेंस को आगामी आदेश तक निलंबित किया है। दुकानदार से सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही लायसेंस निलंबित अवधि में सभी प्रकार के उर्वरकों का क्रय-विक्रय और भंडारण प्रतिबंधित रहेगा। यदि इस अवधि में उर्वरक बेचा गया, तो लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
थोक विक्रेता का भी है लायसेंस
इस संबंध में डीएस तोमर ने बताया कि सुनील ट्रेडर्स के पास थोक में उर्वरक बेचने का लायसेंस भी है, इसलिए दुकान सील नहीं की जाएगी, लेकिन फुटकर में यदि खाद नहीं बेच सकते हैं, इसपर नजर रखी जाएगी।
Published on:
19 Dec 2024 12:15 pm
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