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सहारनपुर (Saharanpur ) जमीन की लोकेशन गलत दिखाकर बैनामा कराया तो डीएम ( Dm sre ) की अदालत ने आठ लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। शिकायत होने पर इस मामले की जांच कराई गई थी। जब मामला जिलाधिकारी की अदालत में पहुंचा तो साफ हो गया कि बैनामे में हेराफेरी की गई है। इस पर जिलाधिकारी की अदालत ( court order ) ने बैनामा कराने वालों पर 8.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता अजय त्यागी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह जुर्माना राजस्थान ग्रुप के चेयरमैन दाऊद सिद्दीकी पर लगाया गया है जो नई दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने बेहट क्षेत्र के गांव तकीपुर के रहने वाले रघुवीर से खसरा नंबर 1636 में 0.1136 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। जब जमीन का बैनामा हुआ तो लोकेशन किसी और जमीन की दे दी गई। इस तरह राजस्थान ग्रुप ने इस भूमि के अलग-अलग बैनामे में अपने नाम करा लिए। शिकायत होने पर मामला जिलाधिकारी की अदालत में पहुंचा जहां अदालत ने ग्रुप के चेयरमैन दाऊद सिद्दकी पर अलग-अलग बैनामा खरीद मामले में 6 लाख 92 हजार रुपये का ( DM imposed a fine ) जुर्माना लगाया। इसी तरह के एक दूसरे मामले में जिलाधिकारी की अदालत से सरखड़ी से के रहने वाले जीशान अहमद पर भी 50 हजार का जुर्माना लगाया। इन दोनों को मब्याज भुगतना करना होगा। इस तरह कुल 8.42 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। जिलाधिकारी के अदालत से आए इन आदेशों के बाद उन लोगों में खलबली मच गई है जो लोकेशन बदलेकर बैनामे कराये हैं।
Updated on:
15 Aug 2021 10:49 pm
Published on:
15 Aug 2021 10:46 pm
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