
ips officer
सहारनपुर। इन दिनाें साेशल मीडिया (Social media) पर एक मैसेज तेजी से वायरल हाे रहा है जिसमें महज 100 रुपये में ट्रैफिक चालान भुगतने की बात कही जा रही है। हमने इस मैसेज की पड़ताल की ताे यह सही निकला। इस बारे में हमने सहारनपुर एसपी ट्रैफिक (SP Traffic) आईपीएस ऑफिसर (IPS Officer) अर्पणा गुप्ता से बात की ताे उन्हाेंने बताय कि किस तरह से महज 100 रुपये में ट्रैफिक चालना भुगता जा सकता है।
एसपी ट्रैफिक अर्पणा गुप्ता के अनुसार, अगर काेई वाहन स्वामी चेकिंग के दाैरान अपने वाहन संबंधी कागजात माैके पर पेश नहीं कर पाता है ताे उसका चालना काट दिया जाता है। ऐसे में वाहन स्वामी के पास वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफेट (RC) नहीं हाेने पर 5 हजार रुपये, डीएल (DL) नहीं हाेने पर 2500 रुपये, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं हाेने पर 2000 रुपये तक चालान कट सकता है। ऐसे में अगर वाहन स्वामी चालान भरते समय यह सभी वैध कागजात दिखा देता हैं ताे छूट मिल जाती है। इसके बाद वाहन स्वामी पर सिर्फ माैके पर वैध कागजात नहीं दिखा पाने के चार्ज के रूप में 100 रुपये चार्ज लगता है।
मसलन अगर आप माैके पर आरसी और डीएल नहीं दिखा पाए ताे आपका सात हजार रुपये तक चालान कट सकता है लेकिन अगर चालान के समय आपके दाेनाें कागजात वैध थे ताे जुर्माना भरते समय इन दाेनाें वैध कागजात काे दिखाने पर आप पर प्रत्येक का 100 रुपया यानि कुल 200 रुपये जुर्मान ही लगेगा।
Published on:
24 Sept 2019 05:54 pm
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