
Nikay Chunav Counting Guideline by State Election Commission
Nikay Chunav Counting Guideline निकाय चुनाव की काउटिंग को लेकर State Election Commission के निर्देशों पर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अभी तक अस्त्र-शस्त्र और मोबाइल फोन ही अंदर ले जाने पर पाबंदी थी लेकिन अब आप पानी की बोतल तक भी अंदर नहीं ले जा सकेंगे। एडीएम एफ रजनीश कुमार मिस्र की ओर जो गाइड लाइन जारी गई हैं उनमे आठ ऐसी वस्तुओं पर रोक लगा दी गई है जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा हैं। इनमें मुख्य रूप से मोबाइल फोन, स्मार्ट वाच, इयर फोन पहले से शामिल था लेकिन अब पानी, जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल तक को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सिर्फ कॉपी पैन होगा मान्य
एडीएम एफ यानी अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग State Election Commission की ओर से जो गाइड लाइन जारी हुई हैं उनके अनुसार काउंटिंग हॉल में सिर्फ दो ही वस्तु अनुमन्य हैं। अगर आप काउंटिंग कराने के लिए जा रहे हैं तो काउंटिंग हॉल में आप केवल नोटबुक और बॉलपैन ही ले जा सकेंगे। इंक वाला पैन भी प्रतिबंधित है। अगर आप इंक वाले पैन का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी काउंटिंग हॉल में अनुमन्य नहीं होगा।
क्या ले जा सकेंगे
काउंटिंग में नोट बुक और बॉल पेन ले जा सकेंगे।
आपका पैन भी बॉल पैन होना चाहिए
क्या नहीं ले जा सकेंगे
अग्नेय अस्त्र या शस्त्र नहीं ले जा सकेंगे।
चाकू, ब्लेड या अन्य धारदार कोई भी हथियार नहीं ले जा सकेंगे।
माचिस या लाइटर जैसी ज्वलंत वस्तु नहीं ले जा सकेंगे।
बीड़ी, सिगरेट, पान गुटखा या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं ले जा सकेंगे।
किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन भी आप नहीं ले जा सकेंगे।
किसी भी प्रकार का स्टिल या वीडियो कैमरा भी नहीं ले जा सकेंगे।
कोई भी इलैक्ट्रोनिक गैजेट्स जैसे इयर फोन, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकेंगे।
कोई भी झोला, अटैची, ब्रिफकेस या हैंडबैग आदि भी नहीं ले जा सकेंगे।
पानी, जूस या कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी नहीं ले जा सकेंगे।
Updated on:
12 May 2023 09:06 pm
Published on:
12 May 2023 09:04 pm
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