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सहारनपुर रजिस्ट्रेशन के दस साल से अधिक पुराने वाहनाें पर मुजफ्फरनगर आैर शामली आरटीआे की नजर

अब सहारनपुर में रजिस्टर्ड दस साल से अधिक पुराने वाहन नहीं दाैड़ेंगे शामली आैर मुजफ्फरनगर की सड़काें पर एेसे हाेगी कार्रवाई

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old car

Seized car in unauthorized condition

सहारनपुर। यूपी के अंतिम जिले सहारनपुर में रजिस्टर्ड एेसे डीजल वाहन जिनकी आयु दस साल हाे गई है वह अब शामली आैर मुजफ्फरनगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नए साल से इस नियम काे सख्ती के साथ लागू करने की याेजना परिवहन विभाग बना रहा है।

यह अलग बात है कि, शामली आैर मुजफ्फरनगर आरटीआे कार्यालय सहारनपुर के संभागीय कार्यालय से ही अटैच हैं लेकिन शामली आैर मुजफ्फरनगर के अब एनसीआर क्षेत्र में शामिल हाे जाने की वजह से इन दाेनाें ही जिलाें में दस पुराने डीजल आैर पंद्रह साल पुराने पेट्राेल वाहनाें पर पाबंदी लगा दी गई है। यानि जिन वाहनाें काे सहारनपुर आरटीआे वैलिंड करार देंगे उन्ही वाहनाें काे शामली आैर मुजफ्फरनगर आरटीआे अवैध घाेषित करते हुए सीज कर देंगे। मुजफ्फरनगर आैर शामली एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा हाेने की वजह से जिन दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनाें के रजिस्ट्रेशन काे सहारनपुर आरटीआे वैध करार देेंगे वही वाहन सहारनपुर की सीमा पार करते ही मुजफ्फरनगर आैर शामली में अवैध घाेषित हाे जाएंगे।

यह है मामला

दरअसल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण ग्राफ काे देखते हुए एनसीआर क्षेत्र में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहन आैर पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्राेल वाहनाें के संचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। यानि अब एनसीआर क्षेत्र में पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्राेल आैर दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहन नहीं चलेंगे। यदि एनसीआर क्षेत्र में एेसे वाहन सड़काें पर दाैड़ते हुए मिलते हैं उन्हे माैके पर ही सीज कर दिया जाएगा।

क्या कहते हैं अफसर

सहारनपुर संभागीय परिवहन अधिकारी केडी सिंह का कहना है कि शामली आैर मुजफ्फरनगर क्षेत्र में एनसीआर में आने से वहां पर नियम बदल गए हैं। सहारनपुर में अभी डीजल वाहन दस साल से अधिक चल रहे हैं लेकिन मुजफ्फरनगर में नहीं चल रहे। एेसे में सीमा पार करते ही नियम बदल जाएंगे आैर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यानि साफ है कि अब सहारनपुर के एेसे डीजल वाहन जिनकी आयु दस से अधिक हाे चली है उन्हे अब पड़ाेसी जिले में शामली आैर मुजफ्फनगर की सीमा मे ले जाना गैर कानूनी हाेगा। एेसा भी हाे सकता है कि अगर आप दस साल से अधिक पुराने वाहन में बैठकर पड़ाेसी जिले पहुंच जाते हैं ताे वापसी में आपकाे किराए की टैक्सी ही लेनी पड़े।