15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

संभल में अलर्ट मोड, जामा मस्जिद पर बढ़ी सुरक्षा, जानें अदालत में कब क्या हुआ

Sambhal News: संभल की जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को पोषणीय मानते हुए सर्वे पर लगी रोक हटा दी है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

May 20, 2025

Alert mode in Sambhal security increased at Jama Masjid

संभल में अलर्ट मोड, जामा मस्जिद पर बढ़ी सुरक्षा..

Security increased at Jama Masjid Sambhal: संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जिला अदालत में हिंदू पक्ष द्वारा दायर सिविल वाद की पोषणीयता को स्वीकार करते हुए मस्जिद के सर्वेक्षण आदेश को वैध ठहराया है। साथ ही 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया गया है।

शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, एसपी ने किया पैदल मार्च

हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद संभल में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो पुलिस को तत्काल सूचना दें, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी सहित संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त फोर्स पहले से तैनात है।

कोर्ट में अब तक क्या-क्या हुआ? जानिए घटनाक्रम

19 नवंबर 2024: हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया कि जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर था। कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दी और उसी शाम कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने सर्वे शुरू किया।

24 नवंबर 2024: दोबारा सर्वे के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हुई और हिंसा भड़क गई। फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ में 5 लोगों की मौत हो गई, 29 पुलिसकर्मी घायल हुए।

2 जनवरी 2025: सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई, जिसमें मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और फोटो शामिल थे।

3 जनवरी: मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सर्वे पर रोक की मांग की।

8 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने सर्वे और मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाई।

19 मई: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, सर्वे पर लगी रोक हट गई।

हिंदू पक्ष के दावे और सर्वे के तथ्य

हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्ष 1526 में मस्जिद निर्माण से पहले वहां एक प्राचीन हरिहर मंदिर था, जिसे ध्वस्त कर मस्जिद बनाई गई। इसका उल्लेख बाबरनामा में भी होने का हवाला दिया गया। सर्वे रिपोर्ट में 50 से ज्यादा हिंदू प्रतीक, फूलों की आकृतियां, कलाकृतियां, दो वट वृक्ष और एक कुआं पाया गया जिसका आधा हिस्सा मस्जिद के भीतर और आधा बाहर है।

मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज, हाईकोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दावे की जांच आवश्यक है। विरासत को दरकिनार करना न्याय की आत्मा के खिलाफ होगा। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए सर्वे और सिविल वाद की कार्यवाही को हरी झंडी दे दी।

यह भी पढ़ें:

प्रशासन की अपील- शांति बनाए रखें

संभल डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि शहर में शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। यदि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पुलिस बल तैनात है। पैदल मार्च कर लोगों से संवाद किया गया है। किसी भी अफवाह या उकसावे की सूचना तुरंत पुलिस को दें।