17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Sambhal: किसान की हत्या में दोषी को उम्रकैद, 25 हजार रुपये जुर्माना, 15 साल पुराने मामले में आया फैसला

Sambhal News: यूपी के संभल में 15 साल पुराने प्रधान चुनाव की रंजिश में किसान की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी यादवेंद्र उर्फ यादव को आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा दी गई है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

May 29, 2025

Life imprisonment to accused in murder of a farmer Sambhal

Sambhal: किसान की हत्या में दोषी को उम्रकैद..

Life imprisonment to accused in murder of a farmer Sambhal: संभल जिले में 15 साल पुराने प्रधान चुनाव की रंजिश में किसान की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-4 रेश्मा चौधरी की अदालत ने आरोपी यादवेंद्र उर्फ यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

जानें पूरा मामला

यह मामला 31 अक्टूबर 2010 का है, जब बहजोई थाना क्षेत्र के गांव किसोली निवासी अवधेश उर्फ पप्पू ने अपने पिता रामचंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर में गांव के ही यादवेंद्र उर्फ यादव, मनोज, सोमपाल और यशपाल को आरोपी बनाया गया था।

चुनावी परिणाम बना विवाद की जड़

पप्पू के अनुसार, पंवासा में हुए प्रधान पद के चुनाव में उनके परिवार ने चंद्रपाल का समर्थन किया था। इसी को लेकर गांव के यशपाल से कहासुनी हो गई थी, जिसे कुछ लोगों ने शांत करा दिया था।

घर लौटते वक्त हुआ हमला

उसी दिन पप्पू के पिता रामचंद्र और भाई घनश्याम जब घर लौट रहे थे, तब आरोपियों ने उन्हें घेरकर गोली मार दी। इस हमले में रामचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

सुनवाई के दौरान तीन की मौत

मामले की सुनवाई के दौरान तीन आरोपी मनोज, सोमपाल और यशपाल की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने केवल यादवेंद्र उर्फ यादव के खिलाफ सुनवाई जारी रखी।

यह भी पढ़ें:सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर रोडवेज बस ने मारी बाइक को टक्कर

सरकारी वकील ने रखी सख्त सजा की मांग

सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखते हुए आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की।