धारा 84 के तहत कार्रवाई
नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा निवासी समद, खग्गू सराय निवासी अता, फैजान उर्फ पिल्लू, राहिल और शारिक के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत यह नोटिस चस्पा किए गए हैं। असमोली क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि इन आरोपियों की पहचान घटना स्थल पर मौजूद वीडियो और फोटोज़ के माध्यम से की गई थी। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं।
24 नवंबर को हुआ था बड़ा बवाल, गई थीं पांच जानें
यह हिंसक घटना 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई थी। इस दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 लोग घायल हुए थे। हिंसा का दायरा नखासा तिराहा और हिंदूपुरा खेड़ा तक फैल गया था, जहां उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया था। इन्हीं घटनाओं में ये पांच आरोपी चिन्हित किए गए थे।
गिरफ्तारी के प्रयास विफल, अब कुर्की की तैयारी
पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के कई प्रयास किए, लेकिन सभी आरोपी घटना के बाद से शहर छोड़कर भाग चुके हैं। अब नोटिस चस्पा कर उन्हें अदालत में पेश होने का अंतिम मौका दिया गया है। तय समय सीमा में पेश न होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी।
दो आरोपियों की चार जमानत अर्जियां खारिज
संभल हिंसा से जुड़े दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियों पर मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / एससीएसटी एक्ट न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने जानकारी दी कि कोतवाली संभल में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों में आरोपी हैदर, फरदीन और शाहद की कुल चार जमानत अर्जियां दाखिल की गई थीं। न्यायाधीश रागिनी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी चार जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।