16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

GST ने किया बड़ा बदलाव, अब इन होटलों में देना होगा सिर्फ इतना फीसदी टैक्स

इस जगह नहीं कम हुआ टैक्स, नहीं खुश हैं होटल मालिक

2 min read
Google source verification
Hotel

होटल

वाराणसी. GST परिषद ने टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। अब बाहर के खाने पर आज से टैक्स कम कर दिया है। अब एसी और नॉन एसी होटलों पर जीएसटी सिर्फ 5 फीसदी देनी होगी। पिछले हफ्ते होटलों को लेकर कम किए गए जीएसटी रेट आज से लागू कर दिए जाएंगे।


इस वजह से घटा रेट
होटल इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा आम लोगों को नहीं दे रहे थे। इसी वजह से पहले के 18 और 12 फीसदी रेट को 5 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि 5 फीसदी रेट लगने के बाद होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा।


इस जगह नहीं कम हुआ टैक्स
कुछ होटलों में अभी भी GST को लेकर राहत नहीं मिल पाएगी। अगर आप किसी ऐसे होटल में खाना खाने का मन बनाते हैं जहां एक कमरे का किराया एक रात के लिए 7500 रुपये से ज्यादा है तो यहां आपको 18 फीसदी जीएसटी रेट देना होगा। फाइव स्टार होटल के अलावा आउटडोर कैटरिंग पर भी 18 फीसदी जीएसटी आपको देना होगा। इस मामले में टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई है।


नहीं खुश हैं होटल मालिक
एसी व नॉन-एसी होटलों के मालिक जीएसटी परिषद के बदलाव से खुश नहीं हैं। सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगाए जाने से होटल मालिक की चिंताए बढ़ गई हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं दिया जाएगा।

बढ़ सकता है चार्ज
बतादें कि पिछले दिनों होटल मालिकों ने चार्ज बढ़ाने की बात भी कही थी। अगर होटल मालिकों की तरफ से ऐसा कदम उठाया जाता है, तो उसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। इससे जीएसटी रेट कम होने के बाद भी आम आदमी को कोई राहत नहीं मिल पाएगी।

जानें क्या है जीएसटी
जीएसटी के लागू होने से हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगेगा। आम लोगों को जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरे देश में सामान की खरीद पर एक जैसा ही टैक्स चुकाना होगा। यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। फिलहाल कई राज्यों में मिलने वाले एक ही सामान पर अलग अलग टैक्स लगता है।


उदाहरण के तौर पर जैसे आप कोई कार अगर दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, वहीं किसी और राज्य में उसी कार को खरीदने के लिए अलग कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जीएसटी लागू होने से कोई भी सामान किसी भी राज्य में एक ही दाम पर मिलेगा।