परिवहन अधिकारियों की मानें तो जो व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, उसे आवेदन के साथ पासपोर्ट और वीजा भी साथ लाना होता है। जब तक दोनों डॉक्यूमेंट वह नहीं देगा, तब तक उसका अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। अगर आवेदक पासपोर्ट और वीजा देता है तो उसकी जांच पड़ताल के बाद उसे डीएल जारी कर दिया जाएगा। इस तरह के डीएल के लिए अलग से किताब होती है, जिसमें आवेदक को उतने ही समय के लिए डीएल जारी किया जाता है, जितना कि उसकी वीजा की समयावधि होती है। आवेदक को एक दिन के अंदर ही अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।