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धर्म परिवर्तन मामला : थाने के सामने बजरंगी ने ही लगाई थी कार में आग, आरोपी गिरफ्तार

गोपनीय तरीके से की गई आरोपी की गिरफ्तारी, आईपीसी की धारा 434 के अपराध में आरोपी को अदालत में पेश किया गया, वहां से उसे जमानत मिल गई

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सतना

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Rajiv Jain

Dec 16, 2017

धर्म परिवर्तन के मामले में एक आरोपी कोर्ट पेश

धर्म परिवर्तन के मामले में एक आरोपी कोर्ट पेश

सतना. धर्म परिवर्तन के मामले के तूल पकडऩे के बाद भारी दवाब में आई पुलिस ने थाना परिसर में खड़ी कार में आग लगाने वाले युवक को गोपनीय तरीके से गिरफ्तार कर लिया। युवक विकास शुक्ला बजरंग दल कार्यकर्ता है। आरोपी को अदालत मे पेश किया गया, वहां से उसे जमानत मिल गई। इससे पहले दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने शुक्रवार को फादर एम जार्ज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी।
गौरतलब है कि गुरुवार को हंगामे के दौरान थाने के सामने खड़ी कार में आग लगा दी थी। सीएसपी वीडी पाण्डेय ने बताया कि शनिवार को थाना सिविल लाइन पुलिस ने खाम्हा खूझा निवासी विकास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। आईपीसी की धारा 434 के अपराध में आरोपी को अदालत में पेश किया गया, वहां से उसे जमानत मिल गई।

IMAGE CREDIT: sajal Gupta

यह था मामला
14 दिसंबर को संत एफ्रेम कॉलेज के कुछ छात्र भुमकहर गांव में क्रिसमस के उपलक्ष्य पर गीत-संगीत का कार्यक्रम कर रहे थे। इस दौरान बजरंग दल से जुड़े लोगों ने वहां पहुंचकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम रोक दिया। मौके पर पुलिस पहुंची तो संत एफ्रेम कॉलेज के छात्रों को हिरासत में ले लिया। वहां से ४२ लोगों को थाना सिविल लाइन लाया गया। बजरंग दल के सदस्य भी भीड़ के रूप में थाना परिसर में मौजूद थे। पुलिस अभिरक्षा में होते हुए भी उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। पुलिस-प्रशासन मामले को समझ ही रहा था कि इसी बीच थाना के सामने खड़ी प्रेसीडेंट क्लारेट सोशल सोसायटी के नाम पर रजिस्टर्ड कार एमपी19 सीबी 6701 में आग लगा दी गई। इसके बाद शुक्रवार को मामले के तूल पकडऩे के बाद एसपी राजेश हिंगणकर ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए थाने के सामने कार में आग लगाने वाले आरोपी को चिह्नित कर तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

यह अपराध हुए थे दर्ज
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बराकला में संचालित क्लारेट निकेतन सोशल सर्विस सोसायटी के फदार जार्ज जोसेफ की रिपोर्ट पर कार में आग लगाने के संबंध में पुलिस ने अज्ञात एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 435 के तहत आगजनी का अपराध कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया था। धर्म परिवर्तन के प्रकरण में फरियादी धर्मेन्द्र डोहर की शिकायत पर एम जार्ज समेत पांच अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा153बी (1) व 295 ए के तहत अपराध कायम किया था। इनमें नामजद एम जार्ज को शुक्रवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे जमानत मिल गई।

IMAGE CREDIT: Sajal Gupta

धर्मेंद्र बोला- लालच में किया धर्म परिवर्तन
मामले में बजरंग दल के साथ आकर लिखित रिपोर्ट करने वाले धर्मेन्द्र डोहर का कहना है, वह टेंट का काम करता है। विगत दो वर्षों से उसके गांव भुमकहर में अज्ञात ईसाई धर्म के लोग आते थे एवं अपने धर्म में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पैसों का लालच देते थे। इनके डर एवं लालच में मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुरुवार को तालाब में डुबकी लगवाकर बाइबल, क्रॉस एवं पांच हजार रुपए दिए।

यह घटना भारतीय संस्कृति का अपमान
14 दिसंबर को हुई तथाकथित धर्म परिवर्तन की घटना को पूर्णरूप से अस्वीकृत करते हुए काथलिक चर्च सतना के धर्माध्यक्ष विशप जोसफ कोडाकल्लिल ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप में जिन 42 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया था उनके साथ मारपीट की गई। उनकी गाड़ी जला दी गई। अभद्र शब्दों का प्रयोग उनके साथ हुआ और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस तरह लगातार प्रहार होते रहे हैं, जिससे हमारी धर्मिता को आघात पहुंचा है।