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बाल विवाह कराने वाले पढ़ ले पूरा नियम, गार्डन मालिक से लेकर ये लोग भी पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे

उड़नदस्ता गठित: गार्डन मालिक, बाराती, पंडित, काजी रसाईया पर होगी कार्रवाई, जिले में बाल विवाह रोकने विशेष अभियान चलाया जाएगा

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bal vivah ki saza child marriage prohibition act bal vivah kaise roke

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सतना। जिले में बाल विवाह रोकने विशेष अभियान चलाया जाएगा। बाल विवाह करने वालों सहित प्रोत्साहित व विवाह में सम्मिलित होने वाले बाराती, विवाह स्थल, गार्डन मालिक, टेंट हाउस संचालक, रसोइया, केटरर, काजी, पंडित, कार्ड छापने वाले मालिक के खिलाफ बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास श्यामकिशोर द्विवेदी ने बताया, कलेक्टर के निर्देश पर बाल विवाह रोकने के लिए उडऩदस्ता गठित किए गए हैं।

जिसमें एसडीएम अध्यक्ष होंगे। एसडीओपी पुलिस, सीइओ जपं, बीएमओ, बीईओ, बीआरसी और परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना उडऩदस्ता टीम के सदस्य होंगे। उडऩदस्ता टीम को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित क्षेत्र के अंतगर्त होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण पत्र का अवलोकन करें।

वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष से कम पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही करें। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास के सभी 14 परियोजनाओं के सीडीपीओ को भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। 7 मई को अक्षय तृतीया पर सामूहिक बाल विवाह होने की संभावना रहती है। बाल विवाह रोकने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिसका संचालन 7 मई से 9 मई तक किया जाएगा।