
कलेक्टर सतना अजय कटेसरिया
सतना. Collector Ajay Katesaria ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केजेएस सीमेंट पर 36 करोड़ 4 लाख 5 हजार 716 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अमिलिया स्थित 217.512 हेक्टेयर की चूना पत्थर की खदान पर बड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। इसके लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जानकारी के अनुसार अग्रिम रायल्टी का भुगतान किए बिना खनिज का परिवहन करने और ओवर लोडिंग व कनवेयर बेल्ट का बेल्टो मीटर खराब पाए जाने के आरोप प्रमाणित होने पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की। इसी बीच सहायक खनिज अधिकारी सत्येन्द्र सिंह बघेल ने सीमेंट प्रबंधन को नोटिस देकर 36 करोड़ 4 लाख 5 हजार 716 रु की राशि 30 दिन में जमा करने के आदेश दिए हैं। इस राशि में 30 करोड़ 30 लाख 9 हजार 811 रुपए की दंड राशि के अलावा 4 करोड़ 34 लाख 81 हजार की रायल्टी, 1 करोड़ 30 लाख 44 हजार 524 की डीएमएफ और 8 लाख 69 हजार 635 की एनएमईटी राशि भी शामिल है।
कलेक्टर ने प्रकरण की सुनवाई में पाया कि प्लांट में खनिज की तौल के लिए स्थापित वेब्रिजों में नापतौल द्वारा सत्यापित सील नहीं पाई गई। प्लांट में अमिलिया खदान से उत्पादित खनिज और बेल्ट कन्वेयर द्वारा खदान से सीमेंट प्लांट तक परिवहन किए गए खनिज की मात्रा के आंकलन का भी कोई आधार नहीं पाया गया। क्षेत्र से दूर स्थित अन्य खदानों से ईटीपी के माध्यम से परिवहन किए गए खनिज की मात्रा में अंतर पाया गया और 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक बिना अग्रिम रॉयल्टी भुगतान किये प्लांट तक परिवहन किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, जबकि अंतर की राशि बाजार मूल्य से कम जमा की गई। केजेएस की कुल स्वीकृत 15 चूना पत्थर की खदानों में से 9 अन्य खदानों को निरस्त करने के प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजे जा चुके हैं।
बता दे कि इससे पहले शासन स्तर से गठित जांच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने केजेएस सीमेंट प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा था। खनिज अधिकारियों से उत्तर का प्रति परीक्षण कराया गया तो प्रमाणित हुआ कि बगैर अग्रिम रायल्टी के 30 करोड़ 30 लाख 9 हजार 811 रुपए मूल्य के 1 लाख 13 हजार 411 मीट्रिक टन चूना पत्थर का परिवहन किया गया।
Updated on:
29 Jan 2021 11:23 am
Published on:
28 Jan 2021 04:47 pm
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