
FIR registered against dog owner
सतना. आपने शायद ही सुना होगा कि कुत्ते के काटने पर कोई उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने थाने पहुंच जाए। जिले में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। पीडि़ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज भी कर ली, लेकिन कुत्ते पर नहीं बल्कि उसके मालिक के खिलाफ। यह वाकया है सिटी कोतवाली थाना के पास गौशाला चौक का। यहां रविवार की शाम करीब 4 बजे पालतू कुत्ते ने सड़क पार कर रही राहगीर महिला को काट लिया। इसकी जानकारी कुत्ता पालक को दी गई, लेकिन कोई मदद न मिलने से नाराज महिला सिटी कोतवाली थाना पहुंच गई।
गौशाला चौक की घटना
बताया गया कि हवाई पट्टी थाना कोलगवां निवासी ममता रजक (40) ने रविवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह गौशाला चौक के पास पैदल जा रही थी, तभी एक कुत्ता झपटा और हाथ में काट लिया। आसपास पूछने पर पता चला कि पालतू कुत्ता ओमप्रकश सोनी का है। वह पहले भी राहगीरों पर हमला कर चुका है। सिटी कोतवाली थाना पहुंची महिला ने कुत्ते को पकड़कर सजा देने की मांग की। अजब-गजब मामला देख पुलिसकर्मी भी पसोपेश में पड़ गए। उनका कहना था कि आखिर वह कुत्ते के खिलाफ कार्रवाई करें तो क्या करें। पहले मान मनौवल का प्रयास हुआ, अंत में प्रार्थी को नियमों का हवाला देते पुलिस ने कुत्ते के मालिक ओमप्रकाश सोनी पिता सीताराम निवासी कामता टोला के खिलाफ धारा-289 आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया।
पहला मामला नहीं
बताया गया कि कुत्ते के काटने पर मालिक के ऊपर थाना में प्रकरण दर्ज होने का यह सिटी कोतवाली का पहला मामला नहीं है। इसके पहले मई 2019 में भी पालतू कुत्ते के काटने पर उसके मालिक के खिलाफ मोहल्ले के लोगों ने एफआइआर कराई थी। बताया गया कि सर्किट हाउस के पास कुत्ते द्वारा एक बच्चे पर हमला करने के बाद प्रकरण कायम कराया गया था।
पालतू पशुओं के खिलाफ नहीं हो सकती रिपोर्ट
पुलिस के अनुसार, कुत्ते के मालिक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। किसी भी पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी या बंदर द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाने पर उसकी जवाबदेही मालिक की होती है। इसलिए उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।
Published on:
23 May 2022 12:50 pm
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