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9 मीटर से ऊंचे और 500 वर्गमीटर में बने भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य

नगर निगम में कार्यशाला... व्यापारियों को दी गई जानकारी

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नगर निगम में कार्यशाला... व्यापारियों को दी गई जानकारी

नगर निगम में कार्यशाला... व्यापारियों को दी गई जानकारी

सतना. स्मार्ट सिटी के भवन स्वामियों और भवन निर्माताओं को अब निर्धारित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन उपकरण लगाना होगा। ऐसा नहीं किया तो संबंधित के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आम जनता एवं व्यापारियों को फायर एनओसी को लेकर आ रही समस्याएं एवं उनके निराकरण के लिए सोमवार को नगर निगम प्रशासन द्वारा फायर स्टेशन परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। फायर विशेषज्ञों ने व्यापारियों एवं संस्था संचालकों की जिज्ञासाओं का समाधान कर अग्निशमन यंत्र एवं फायर एनओसी के संबंध में जानकारी दी।

मुम्बई एवं भोपाल से आए फायर सलाहकारों ने बताया कि अब 9 मीटर से ऊंचे और 500 वर्गमीटर क्षेत्रफ ल वाले भवन में अग्निशमन उपकरण लगाना जरूरी होगा। नगर निगम की सीमा में मप्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 87 के अनुसार नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी 2016 के भाग 4 की कंडिका 1/2 के तहत आने वाले सभी प्रकार के भवनों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन यंत्र लगाने का दायित्व संबंधित भवन स्वामी और भवन निर्माता का होगा। भवन स्वामी, संस्था संचालक व मिलर द्वारा फायर एनओसी न लेने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला में फायर सलाहकार पीके दीवान भोपाल, सचिन मिश्रा मुंबई, शैलेष, साइम, सहायक आयुक्त वीरेन्द्र तिवारी, फायर अधिकारी आरपी ङ्क्षसह परमार सहित औद्योगिक उपक्रमों के 68 प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
ऑनलाइन होगा आवेदन

कार्यशाला में बताया गया कि अब फायर एनओसी के लिए फायर स्टेशन के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी घर बैठकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 90 दिन के अंदर फायर एनओसी मिल जाएगी। नगर निगम के फायर स्टेशन प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि संस्था संचालक कर्मचारी एवं संस्था की सेफ्टी के लिए अपने संस्थान में अग्निशमक यंत्र अवश्य लगवाएं। गर्मी आने वाली है, इसलिए व्यापारी फायर उपकरण एवं फायर एनओसी लेने के प्रति गंभीरता दिखाएं।

हर जिज्ञासा का किया समाधान
फायर सेफ्टी कानून एवं फायर एनओसी से अनजान व्यापारियों को कार्यशाला में फायर सेफ्टी से लेकर फायर एनओसी की ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। व्यापारियों ने सलाहकारों के सामने अपनी समस्याएं रखीं, जिनका समाधान मौके पर किया गया। इस दौरान फायर अधिकारी परमार ने कहा कि जिसे जो जानकारी चाहिए यहां सब मिलेगी। बाद में कोई यह नहीं कहेगा कि हमें जानकारी नहीं है।
फायर एनओसी के लिए यह अनिवार्य

भवन के चारों ओर पर्याप्त स्पेश होना जरूरी, जिससे आपात स्थिति में दमकल वाहन मौके पर पहुंच सके। 9 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों पर कम से कम दो सीढि़यां होनी चाहिए, भवन व कारखाना में अग्नि बुझाने के लिए वाटर टैंक होना चाहिए। फायर अलार्म, फायर सिलेंडर एवं बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी पाइपलाइन का होना अनिवार्य है।

इन्हें लेनी होगी फायर एनओसी
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, छात्रावास, कामर्शियल बिल्डिंग, सिनेमाघर, कारखाना, मिल, धर्मशाला, शादीगृह, होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, आपार्टमेंट तथा एेसा सभास्थल जहां 50 से अधिक लोग इक_ा हों।