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Satna: खतरनाक तरीके से लगाई गईं पटाखा दुकानें, सुरक्षा मापदंड तार-तार

नियमों के विपरीत 50 से ज्यादा की दे दी अनुमति दुकानों के बीच 3 मीटर का गैप भी गायब सुरक्षा नियमों के विपरीत सज रहा पटाखा बाजार

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Fireworks shops set up in a dangerous way Bypassing safety criteria

Fireworks shops set up in a dangerous way Bypassing safety criteria

सतना. व्यंकट क्रमांक 2 विद्यालय के मैदान में तैयार किए जा रहे पटाखा बाजार में जमकर मनमानी की जा रही है। व्यापारियों ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं। यहां सभी दुकानें आपस में जोड़ कर बनाई जा रही हैं। साथ ही 50 से ज्यादा की संख्या में अनुमति भी जारी की गई है। जबकि, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन भारत सरकार के उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने प्रदेश में अस्थाई दुकानों के औचक निरीक्षण के बाद पाई गई खामियों का उल्लेख करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि अस्थाई दुकानों के बीच 3 मीटर का गैप हो। साथ ही एक स्थान पर 50 से ज्यादा दुकानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन, यहां इन दोनों नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है।

हादसे से नहीं लिया सबक
दरअसल, पेटलावद हादसे के बाद राज्य शासन व पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने आतिशबाजी विक्रय और अस्थाई शेड निर्माण के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी करते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे। जिले में इसका गंभीरता से पालन नहीं हो रहा। विस्फोटक नियम 2008 में बकायदे नियमावली तय है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन ने पटाखा कारोबारियों को दे दी थी, इसके बाद भी दीपावली को लेकर तैयार किए जा रहे अस्थाई पटाखा बाजार में इसका पालन होता नहीं दिख रहा।

बैठक में किया गया था स्पष्ट

अस्थाई पटाखा दुकानोंं में संचालकों को सुरक्षा मापदण्डों का पालन कराने के लिए 11 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि 17 से 29 अक्टूबर तक तथा 6 से 9 नवम्बर तक अस्थाई पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी। 14 दिन के लिए खोले जाने वाली इन दुकानों के मापदण्ड तय किए गए थे। इनका पालन मैदान में नहीं हो रहा है। ऐसे में कभी कोई घटना हो सकती है।
नियम जो तय किए गए
- चाइना मेड पटाखे नहीं बिकेंगे। इनकी बिक्री मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

- आयुक्त नगर निगम लाइसेंसधारियों से तय शुल्क जमा करवा कर दुकानों का ले आउट देंगे।
- फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर और रेत सहित साफ-सफाई की व्यवस्था कर ले आउट दिया जाएगा।

- हर लाइसेंसधारी तय स्थल पर दुकान लगाएगा। दुकानों के सामने २-२ बाल्टियों में पानी, रेत एवं अग्निशमन यंत्र रखेगा।
- बिजली व्यवस्था में मास्टर स्विच लगाना होगा, ताकि शार्ट सर्किट होने पर अपने से विद्युत प्रवाह बंद हो जाए।

- सभी दुकानें एल शेप पर लगेंगी, अस्थाई दुकानें एक-दूसरे से ३ मीटर की दूरी पर रहेंगी।