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गुण्डागर्दी: युवक को अगवा कर चप्पलों से पीटा, वीडियो बनाकर किया जलील

नागौद के बाद अब कोटर में सामने आया मामला, अपराधियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस

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सतना. नागौद इलाके में युवक को अगवा करने के बाद थूक चटवा कर रंगदारी मांगने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ उसी तरह की एक घटना अब कोटर क्षेत्र में सामने आई है। दोस्तों के साथ जा रहे युवक को बाइक सवारों ने अगवा करने के बाद चप्पल और बेशरम के डंडों से बेदम पीटा है। इतना ही नहीं पुरानी दुश्मनी भुनाने के लिए आरोपियों ने वीडियो बनाकर युवक को जलील भी किया। जब पीडि़त पुलिस के पास पहुंचा तो अपराध कायम कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई।
बाइक सवारों को रास्ते में रोका
कोटर के अबेर गांव में रहने वाला दीपक सिंह पुत्र शैलेन्द्र सिंह (20) 24 अगस्त को अपने साथी आदर्श सिंह और धर्मपाल सिंह निवासी अबेर के साथ थाने पहुंचा। दीपक ने रिपोर्ट लिखाई कि वह 22 अगस्त को अपनी मोटर साइकिल से आदर्श और धर्मपाल के साथ गोरईया होकर रीवा जा रहा था। तभी दोपहर करीब ढाई बजे रास्ते में गोरईया पुल के पास विनय पाल निवासी गोरईया, हिमांशु तिवारी निवासी गोरईया, नीरज सिंह निवासी खम्हरिया, मलखान सिंह निवासी गोरईया ने रास्ता रोक लिया।
पानी में डुबाकर पीटा
फरियादी का कहना है कि रास्ता रोकने के बाद आरोपी उसे अपनी बाइक में जबरन बैइाकर मंदिर के आगे की ओर लेकर गए। जबकि धर्मपाल और आदर्श को धमका कर एक जगह बैठने को कह दिया। गालियां देते हुए आरोपियों ने दीपक को चप्पल, बेशरम के डंडे और लात घूसों से बेदम पीटा। इसके बाद पानी में डुबाकर पीटते हुए नदी में डुबाने का प्रयास किया। इस मामले में कोटर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 209/21 में आइपीसी की धारा 341, 363, 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध कायम किया है।
अपहरण की धारा बदलेगी
कोटर थाना पुलिस ने प्रकरण में आइपीसी की धारा ३६३ का उपयोग किया है। जबकि यह धारा नाबालिगों के अपहरण संबंधी मामलों में प्रयोग की जाती है। थाना प्रभारी शैलेन्द्र पटेल का कहना है कि धारा भूलवश गलत दर्ज हुई है। इसको सुधार कर धारा बदली जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने रास्ता रोक कर अपहरण, मारपीट करते हुए वीडियो भी बनाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं।