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बिलासपुर से अपहृत नाबालिग को मैहर पुलिस ने शादी से पहले उठाया, हिंदू संगठनों की शिकायत पर कार्रवाई, गैरधर्म में शादी का आरोप

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Kidnapping for marriage and Conversion into Muslim religion

Kidnapping for marriage and Conversion into Muslim religion

सतना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के गोरैला थाना खोडऱी की आदिवासी युवती के गैर धर्म के युवक से मुलाकात हुई। और, युवक संरक्षण के नाम पर उससे दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। तो, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। मैहर पुलिस ने जांच में पाया कि, गुमशुदगी के समय युवती नाबालिग थी। परिजनों की शिकायत पर धारा 363 के तहत अपहरण का मामला दर्ज है।

नाबालिग से दुष्कर्म की आशंका पर मैहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376, पास्को एक्ट, हरिजन एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रखी है। मामला दर्ज किए जाने से पहले डाक्टरी रिपोर्ट का इंतजार है। जिसमें चिकित्सक युवती के गर्भ की उम्र पर आधारित साक्ष्य देंगे। अगर नाबालिग से संबंध साबित होते हैं तो मामला दर्ज कर लिया जाएगा।

हिंदू संगठन की शिकायत पर कार्रवाई

पुलिस ने युवक के खिलाफ एक हिंदू संगठन की शिकायत पर कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि, पिपराकला में समुदाय विशेष के घर में युवक और युवती विवाह करने की फिराक में हैं। परिवार युवक के मौसा का बताया जा रहा है। आरोपी, पनहाई मुहल्ला कैमोर जिला कटनी का आजाद पिता शेख सलाम है। जो पेशे से ड्राइवर है। मुलाकात के समय युवती किशोरवय की थी। जिसने शराबी पिता से आजिज आकर घर छोड़ दिया था। उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट गोरैला थाना में दर्ज करवाई। इधर, युवक उसे लेकर कुछ दिनों तक कैमोर में रहा।

पति-पत्नी बताकर मकान लिया

हाल में सरलानगर मार्ग एक मकान में पहचान छिपाकर उसके साथ रहने लगा। यहां उन्होंने पति-पत्नी बताकर मकान लिया। सोमवार की शाम युवक मौसा के घर युवती को लेकर पिपराकला पहुंचा। जहां दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी कराने वार्ड क्रमांक-13 मोहम्मद रिजवान निवासी बैकुंठपुर रीवा को लाया गया। इसी बीच, एक हिंदू संगठन को भनक लग गई। पदाधिकारी पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत की।

पांच माह का गर्भ

पुलिस ने दोनों को पिपराकला से उठाया। युवती ने बताया, उसके गर्भ में पांच माह का गर्भ है। वह बेसहारा है। फिलहाल, पुलिस गोरैला थाना में दर्ज अपहरण की मुकदमे तथा बारहवीं तक पढ़ी युवती के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। टीआई अशोक पांडेय ने कहा, जांच के बाद नाबालिग से दुष्कर्म सिद्ध होता है तो आरोपी और शादी कराने आए व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।