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पंचायतों में 15 अगस्त से लागू होगा मॉडल सिटीजन चार्टर, तय होगी पंचायतों की जवाबदेही

बताना होगा कौन सा काम कितने समय में होगा सरपंच, सचिवों की तय होगी जवाबदेही

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पंचायतों में 15 अगस्त से लागू होगा मॉडल सिटीजन चार्टर, तय होगी पंचायतों की जवाबदेही

Model Citizen Charter will be implemented in Panchayats from August 15

सतना. गांव के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार किया है। इसमें ग्राम पंचायत के सरपंचों के साथ सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अब न केवल नागरिक सुविधाओं और समस्याओं के लिये ये जवाबदेह होंगे बल्कि तय समय सीमा में इन्हें काम करना होगा। मध्यप्रदेश में यह मॉडल सिटीजन चार्टर 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है। आम नागरिकों को नियम समय सीमा में सेवाएं प्रदान करने वाली इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदेश स्तर से जिला स्तर तक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने संचालक पंचायत राज बीएस जामोद को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य स्तर पर इसे लागू करने के लिए सक्षम वातावरण बनाने और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी तन्वी सुद्रयाल सीईओ आरआरडीए और अपर संचालक पंचायत राज प्रद्युम्न शर्मा को दी गई है।

होगा समस्याओं का समयबद्ध निराकरण
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सबसे बड़ी समस्या थी गांव की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण न होना और इसके लिये जवाबदेही तय न होना। इसको देखते हुए केन्द्र के पंचायती राज मंत्रालय ने एक मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार किया है। जिसे मध्यप्रदेश में 15 अगस्त को लागू किया जाएगा। इसके लागू होने के साथ ही ग्राम पंचायतों में निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ मिलना शुरू होगा और ऐसा न करने पर संबधितों पर जवाबदेही भी तय होगी। मिली जानकारी के अनुसार केन्द्र द्वारा तय सेवाओं का परीक्षण कर राज्य स्तर पर इन सेवाओं का निर्धारण करने के प्रमुख सचिव ने संचालक पंचायत राज बीएस जामोद और भीमभाई पटेल संयुक्त संचालक पंचायत राज को जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि इसके तहत काम की मांग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कराधान, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सामुदायिक संपत्ति, सड़क, नाली आदि सेवाएं शामिल की जा रही हैं।

ग्राम सभा होगी प्रभावी
बताया गया है कि मॉडल सिटीजन चार्टर लागू होने के बाद मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने से लेकर हैण्डपंप मरम्मत, हर तरह की पेंशन के लिये विधवा व दिव्यांग प्रमाण पत्र लेने की सुविधाएं भी ग्राम पंचायत उपलब्ध कराएगी। गांव का कोई भी निवासी अपनी ग्राम सभा से जन्म मृत्यु, विवाह सहित संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र आसानी से तीन दिन में ले सकेगा।

सात दिन में नल कनेक्शन
ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन योजनाओं के बाद भी लोगों के घरों में नल कनेक्शन नहीं लग पा रहा है और योजना सरपंच और सचिव के मनामानी और भ्रष्टाचार में घिर कर रह गई है। सिटीजन चार्टर के बाद आवेदन करने के सात दिन के अंदर कनेक्शन मिलेगा। पाइप लाइन में लीकेज या कोई खराबी होने पर 3 दिन में ठीक करना होगा। इसी तरह से स्ट्रीट लाइट और बिजली कनेक्शन की भी समय सीमा तय की जाएगी।

30 दिन में अतिक्रमण हटाना होगा
जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार सार्वजनिक संपत्ति के अतिक्रमण हटाने को लेकर सेवा में शामिल किया जाना है। इसकी समय सीमा 30 दिन करने पर विचार किया जा रहा है। गांव के खेल मैदान, पार्क, श्मसान, कब्रिस्तान, चरनोई की जमीन पर समय सीमा के अंदर अवैध कब्जे खाली करने होंगे। इसी तरह से पेंशन आवेदन निराकरण की समय सीमा भी तय की जा रही है। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दिनांक से 30 दिन का समय सीमा तय की जा रही है।