
MP election 2018:Election Commissions strictness on whatsapp Promotion
सतना। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता को लेकर काफी सख्त है। सामान्य तौर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात 10 बजे के बाद प्रतिबंधित किया जाता रहा है पर इस चुनाव में आयोग ने रात 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।
अर्थात किसी नागरिक के पास रात 10 बजे के बाद यदि चुनाव प्रचार से संबंधित कोई वाट्स ऐप संदेश आता है तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसकी शिकायत होने पर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिला निर्वाचन की ओर से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
ये है मामला
भारत निर्वाचन आयोग के सचिव एनटी भूटिया ने 5 सितंबर को जारी निर्देश में कहा था कि आचार संहिता लागू होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र और लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों के पालन में जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। आचार संहिता के दौरान चुनाव प्रचार को लेकर 20 अप्रैल 2018 को किए गए संशोधन को लेकिन जिला निर्वाचन गंभीर नजर नहीं आया।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी निगरानी
सचिव एनटी भूटिया ने इन संशोधनों के संबंध में बताया है कि आचार संहिता के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार गतिविधियां, घर-घर चुनाव प्रचार, प्रचार संबंधी वाट्स ऐप, कॉल, एसएमएस भी प्रतिबंधित रहेंगे। यह निर्णय नागरिकों की निजता और सामान्य नागरिक जीवन के व्यवधान को कम करने के मद्देनजर लिए गए हैं। लेकिन इस संबंध में अभी तक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं जारी किए जा सके हैं।
Updated on:
14 Oct 2018 06:52 pm
Published on:
14 Oct 2018 06:52 pm
