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फ्री में करें कामाख्या देवी, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा, 27 अगस्त तक करें आवेदन

आप भी फ्री में कामाख्या देवी, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आप भी जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि इस बार आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे।

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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत एक बार फिर वरिष्ठ नागरिकों को कामाख्या देवी, रामेश्वरम और जगन्नाथ पुरी की यात्रा का अवसर मिलने जा रहा है। इस बार सतना जिले ये यह यात्रा 8 सितंबर को प्रारंभ होगी। इन यात्राओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप किसी अन्य जिले से हैं तो आप वहां से यात्रा की तारीख और आवेदन करने की अंतिम तिथि का पता कर सकते हैं।

8 से 13 सितंबर तक होगी यात्रा

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत चिन्हित होने वाले पात्र सीनियर सिटीजन की यात्रा 8 सितंबर से शुरू होगी जो 13 सितंबर तक चलेगी।

-रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा 8 सितंबर से 13 सितंबर के बीच होगी। इसके आवेदन 27 अगस्त तक लिए जाएंगे। 28 तक आवेदनों का परीक्षण कर सूची प्रस्तुत की जाएगी।

-कामाख्या देवी की तीर्थ यात्रा 24 से 29 सितंबर के बीच होगी। इसके आवेदन 13 सितंबर तक लिए जाएंगे। 14 सितंबर को आवेदनों की जांच कर सूची प्रस्तुत कर दी जाएगी।

-जगन्नाथपुरी की यात्रा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। इसके आवेदन 16 सितंबर तक लिए जाएंगे। 17 को जांच कर सूची जारी कर दी जाएगी।


सतना जिले से 200 का कोटा

रामेश्वरम यात्रा के लिए जिले को 200 यात्रियों का कोटा दिया गया है। कामाख्या देवी के लिए भी 200 तथा जगन्नाथपुरी के लिए 175 तीर्थ यात्रियों का कोटा तय किया गया है। ज्यादा आवेदन आने पर लाटरी से चयन होगा।

आवेदन करने के लिए ये व्यक्ति हैं पात्र

-मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्‍यक।
-आयकर दाता न हो। 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका हो।
-महिलाओ के मामले में 2 वर्ष की छुट अर्थात 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो।
-ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो, आयु का बंधन नहीं है।
-यदि पति–पत्नी साथ यात्रा करना चाहते है तो पति/पत्नी में से किसी एक को पत्रता होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
-तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगाı किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नही होगा।