
National Lok Adalat on 14 December in satna
सतना/ विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य क्षेत्र के जिलों में 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण समझौते के माध्यम से निराकृत किए जाएंगे। कंपनी ने विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है। कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 और 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके प्रकरण तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण, जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
ब्याज में मिलेगी 100 फीसदी की छूट
प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी- आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
प्री-शिटिंग बैठक
इधर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में आरके सोनी, जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना के मार्गदर्शन एवं प्रभारी राष्ट्रीय लोक अदालत विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह के नेतृत्व में 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर शनिवार को जिले के समस्त न्यायाधीशगण एवं बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में क्लेम के अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा कराए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में डीपी मिश्रा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायाधीश रविन्द्र प्रताप सिंह चुन्डावत, केएम अहमद, सचिन जैन, दीपिका मालवीय, शिप्रा पटेल, प्रदीप कुशवाहा, आदेश कुमार मालवीय, डीआर अहिरवार, पार्थ शंकर मिश्र, उमेश पटेल, गौरव प्रज्ञानन, रोहणी तिवारी, शैफ ली सिंह, आरपी सिंह, राजकुमार त्रिपाठी के अलावा बीमा कंपनी के अधिवक्ता उपस्थित रहे।
Published on:
08 Dec 2019 12:15 pm
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