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महिला का हाथ तोडऩे वाले को एक साल का कारावास

जेएमएफसी कोर्ट अमरपाटन का फैसला

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सतना. मामूली बात पर लोहे की रॉड से हमला कर महिला का हाथ तोडऩे वाले अभियुक्त को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरपाटन की अदालत ने एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने पैरवी की।

अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि रायमुनिया ने पुलिस चौकी मुकुंदपुर में शिकायत दर्ज कराई कि वह ग्राम धोबहट की रहने वाली है। 17 जुलाई 2015 को दोपहर 2.30 बजे वह अपना खेत देखने अमिलिया गई थी। उसने पाया कि माधव सिंह ने उसके खेत में टटिया लगाया है। फरियादिया ने विरोध किया और कहा कि उसके खेत से टटिया हटाओ। इतना सुनते ही माधव सिंह उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा। बोला कि यह जमीन उसकी है। रायमुनिया ने गाली-गलौज का विरोध किया तो माधव सिंह लोहे की राड उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में मार दी। इससे उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में चोट लगी। उसने चीख-पुकार मचाई तो तो गांव के लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मारपीट से उसका दाहिना हाथ टूट गया।

फरियादिया की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 325, 506 के तहत अपराध क्रमांक 166/2015 पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। विचारण के दौरान अदालत ने आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। अदालत ने आरोपी माधव सिंह पटेल पिता रामखेलावन पटेल उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम धोबहट थाना ताला को धारा 325 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने मारपीट से घायल रायमुनिया को एक हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।