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सोयाबीन से लोड ट्रक लेकर भागने वाले चालक को तीन साल की सजा

द्वितीय अपर सत्र न्यायालय का फैसला, रीवा जिले के निवासी हैं अभियुक्त

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सतना. सोयाबीन से लोड ट्रक लेकर भागने वाले ट्रक चालक को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश केएम अहमद की अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से एजीपी गिरजेश प्रसाद पाण्डेय ने अदालत में पक्ष रखा।

एजीपी पाण्डेय ने बताया कि फरियादी मुदस्सर यार खान ने थाना कोलगवां में 22 फरवरी 2007 को शिकायत दर्ज कराई कि वह एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट का मालिक है। उसका ट्रांसपोर्ट बिरला रोड सतना में स्थित है। 21 फरवरी की शाम उसके पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि वह इंदौर से बोल रहा है। उसका एक ट्रक माल लेकर रीवा गया है। जो अभी रीवा में माल उतार रहा है, कुछ देर बाद खाली हो जाएगा। आपके पास इंदौर के लिए कुछ माल है क्या? फरियादी के ट्रांसपोर्ट में सतना की फर्म राधेलाल, राजकुमार का माल रखा था, जिसे इंदौर भेजा जाना था।

फरियादी ने वाहन के दस्तावेज जांच कर 28 से 30 टन सोयाबीन ट्रक क्रमांक एमपी 9 केसी 5496 में लोड करा दिया। हालांकि जब दस्तावेज से चेचिस नंबर का मिलान किया तो दोनों अलग-अलग थे। तब फरियादी ने जिस नंबर से कॉल आया था उसमें संपर्क कर पूछा कि चेचिस नबंर अलग क्यों है, इसके दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा लेकिन देर रात तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस पर फरियादी ने उक्त ट्रक के पहिए खुलवा दिए जिससे ट्रक चालक भागने न पाए लेकिन 22 फरवरी को तड़के चालक सहित अन्य सोयाबीन लोड ट्रक लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर थाना पुलिस ने चालक सहित अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।

अदालत में अपराध प्रमाणित

विचारण के दौरान अदालत ने अभियुक्त ट्रक चालक छेद्दन सिंह बैस (४७) पिता चंद्रभान सिंह बैस निवासी पोखरी टोला समान थाना सिविल लाइन जिला रीवा के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। अदालत ने अभियुक्त को धारा 420 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास, पांच सौ रुपए जुर्माना, 407/511 सहपठित धारा 34 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास, पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया। मामले का एक आरोपी प्रदीप पाण्डेय पिता रामकरण पाण्डेय निवासी बरा कोठार थाना अनंतपुर जिला रीवा फरार है।