
Land dispute big decision on satna court jamin vivad kyo hota hai
सतना। नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दीपिका मालवीय की अदालत ने 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। वारदात में साथ देने वाले अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को अर्थदंड भी दिया है। अर्थदंड की राशि अपील अवधि के बाद अभियोक्त्री को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने अदालत में पैरवी की।
ये है मामला
अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि अभियोक्त्री ने बताया वह 7 जनवरी 2014 को सुबह 9 बजे कोचिंग गयी थी। दोपहर 12 बजे कोचिंग से सहेली के घर गयी। जहां पर अपनी सायकल खड़ी करके विद्यालय की ओर जा रही थी। तभी फोटो कॉपी सेंटर के पहले रोड में गांव का ही मोहम्मद सलीम एक मार्शल गाड़ी लेकर आया। जिसे एक अन्य व्यक्ति चला रहा था और एक व्यक्ति बैठा हुआ था। गाड़ी से उतरकर सलीम उसके मुहं में कपड़ा लगा दिया। जिससे वह बेहोश हो गयी। उसके बाद उसे सतना में होश आया तो उसे धमकाकर एक गोली खिला दी। जिससे वह दोबारा बेहोश हो गयी।
लात-धूंसों से मारा और गला दबाया
उसे माधवगढ़ की झाडि़यों के पीछे ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसके साथ सलीम ने बलात्कार किया। जब वह बचाव के लिए चीख-पुकार कर रही थी तो सलीम उसे लात-धूंसों से मारा और गला दबाया। तभी एक अज्ञात व्यक्ति मौके पर पहुंचा जिसे देखकर सभी भाग खड़े हुए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 366, 370 (1) (2), 376 ( डी), 376 (2-एम ), 307, 201, 34 भादसं 1960 के तहत अपराध क्रमांक 366/14 पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना आरंभ की गयी। विवेचना पूरी होने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया गया।
जुर्म प्रमाणित
अदालत ने जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर मोहम्मद सलीम (24) को धारा 366 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना, 376 (2-एम ) के तहत 12 वर्ष का सश्रम कारावास, 5 हजार जुर्माना, 506 के तहत 3 वर्ष का सश्रम करावास एक हजार रुपए जुर्माना, 307 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी। उसके साथी सुरेंद्र कुमार साकेत (20) को धारा 366 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया।
Published on:
01 Mar 2019 02:08 pm
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