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ग्राम पंचायत के खाते होंगे सीज, सरपंच-सचिव नहीं कर पाएंगे राशि का आहरण

राज्य शासन ने खाते बंद कराने कलेक्टरों को दिए निर्देश

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Panchayat elections 2020

पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरु, जल्द निकलेगी लॉटरी

सतना. जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त होने जा रहा है, राज्य सरकार ने उन सभी ग्राम पंचायतों के खाते सीज कराने के निर्देश जारी किए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचित पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतों के खातों का परिचालन और आहरण संवितरण सरपंचों के हस्ताक्षर से किए जाने पर पाबंदी लगाने को कहा है। इसकी जानकारी तत्काल संबंधित सभी बैंकों व संस्थाओं को देने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य शासन का आदेश मिलते ही इसके परिपालन में कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ ही जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हंै।

समय पर चुनाव न होने से बनी स्थिति
पंचायतों का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने की घोषणा नहीं की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न होने के कारण निर्वाचित सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही ग्राम पंचायतों के खातों में ताला लग जाएगा। पंचायतों में प्रशासन की नियुक्ति या वैकल्पिक व्यवस्था न होने तक संभी पंचायतों को खाते सीज रहेंगे। सरपंच के साथ सचिव भी खाते से राशि का आहरण नहीं कर पाएंगे।