
सवाईमाधोपुर। Rajasthan Assembly Election 2023 : विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रशासन की जिले में पेड न्यूज और विज्ञापनों पर नजर रहेगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज, फेंक न्यूज तथा राजनीतिक विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया केबल के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की फेंक न्यूज या एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा पेड न्यूज का खर्च
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एमसीएमसी अध्यक्ष सुरेश कुमार ओला ने बताया कि पेड न्यूज पर निगरानी के लिए सूचना केन्द्र में प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। संदेहास्पद पेड न्यूज की जानकारी मिलने पर शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण दृष्टिगत होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से 96 घंटों में संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के समय के 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के पास भेजेगा। इस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी।
48 घंटों में कर सकते हैं अपील
निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्रति प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी ने अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो पेड न्यूज की लागत डीआईपीआरए डीएवीपी के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी। आम नागरिक पेड न्यूज की शिकायत के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07462-222999, 07462-220598 एवं 07462-225225 तथा व्हाट्सएप नंबर 9530437072 पर कर सकता है।
Published on:
17 Oct 2023 10:52 am
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