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दुष्कर्म का आरोपित बाबा गिरफ्तार, नाबालिग से लगातार दुष्कर्म करने का मामला

locationसवाई माधोपुरPublished: Jan 07, 2018 09:19:17 pm

Submitted by:

Shrikant Sharma

उत्तर प्रदेश के बरेली की भामोरा तहसील के ग्राम खेरा से दुष्कर्म के आरोपित कथित बाबा को गिरफ्तार

आरोपित

बाबा को गिरफ्तार

बौंली. ग्राम पीलूखेड़ा में कथित बाबा सुनील उर्फ पांचूराम सैनी पुत्र रामफूल सैनी निवासी पीलूखेड़ा को शनिवार को बौंली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। एएसआई महेश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली की भामोरा तहसील के ग्राम खेरा से दुष्कर्म के आरोपित कथित बाबा को गिरफ्तार किया है। 17 सितंबर को बौंली थाने में नाबालिग दलित किशोरी से लगातार दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। मामले का आरोपित कथित बाबा है जो फरार होकर बाबाओं के दल में शामिल हो गया।

बाबा बनकर कर रहा था जीवनयापन
आरोपित सुनील गिरफ्तारी के पूर्व हिमाचल में भी बाबाओं के दल में दो माह का समय व्यतीत कर चुका था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बरेली की तहसील भामोरा के ग्राम खेरा में बाबाओं के दल में शामिल हो गया। बाबाओं की वेशभूषा धारण कर भण्डारे में जाने की तैयारी के समय इसे बौंली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
कुंभ मेले में जाने की थी तैयारी
आरोपित बाबाओं के ऐसे दल में शामिल हुआ जो कि भण्डारों में भोजन कर विचरण करते हुए कुंभ के मेले में जाने वाला था।

तकनीकी आधार पर किया गिरफ्तार
एएसआई महेश सिंह ने बताया कि आरोपित को तकनीकी आधार पर मोबाइल लोकेशन लेते हुए कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपित को बौंली न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेसी भेज दिया। बाबा के भेष में छिपे दुष्कर्म के आरोपित को बौंली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच सीईओ ग्रामीण संपत सिंह कर रहे हैं।
सतीश वर्मा, एसएचओ, बौंली
द्वितीय श्रेणी अध्यापक को प्रथम नियुक्ति से सेवालाभ के आदेश,हाईकोर्ट का फैसला
बौंली. राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के न्यायाधीश बीएस सिराधना ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए द्वितीय श्रेणी अध्यापक को प्रथम घोषित परिणाम की नियुक्ति तिथि से ही सेवालाभ देने के आदेश दिए। याचिका कर्ता बौंली कस्बे का निवासी बनवारी गोयल है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने बताया कि 2013 की राजस्थान लोक सेवा आयोग की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था, जिसके परिणाम के अनुसार सितम्बर 2014 में उसे नियुक्ति दे दी गई। इसके बाद आयोग द्वारा जनवरी 2015 में संशोधित परिणाम घोषित किया गया।

इसमें पात्रता जांच के दौरान अपात्र पाए अभ्यर्थी एवं आवेदन प्राप्त न होने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध पूर्व घोषित मुख्य सूची को रिसफल करते हुए आयोग ने मई 2015 में नवचयनित अभयर्थियों को मुख्य सूची में प्रतिस्थापित किया गया था। इसके तहत याचिकाकर्ता बनवारी गोयल को फरवरी 2017 में नियुक्ति दी गई। इससे याचिकाकर्ता को दो साल के सेवालाभ का नुकसान हुआ। याचिकाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका प्रस्तुत कर प्रथम घोषित परिणाम की नियुक्ति तिथि से ही सेवालाभ देने की मांग की थी। याचिका पर न्यायाधीश बीएस सिराधना ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रमाकांत गौतम की बहस पर विचार कर फैसला सुनाते हुए उक्त भर्ती में याचिकाकर्ता को प्रथम घोषित परिणाम की नियुक्ति तिथि से ही सेवालाभ देने के आदेश दिए है।

तीन आरोपित गिरफ्तार
गंगापुरसिटी. कोतवाली थाना पुलिस ने हमले के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक रायसिंह ने बताया कि कमला हास्पिटल के पास निवासी आरोपित लक्ष्मीनारायण, दीपक व गौरव महाजन को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
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