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सवाईमाधोपुर. खैरदा ग्रामीण में कॉमन सर्विस सेन्टर पर ई-पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विएलई सोसायटी अध्यक्ष सियाराम मीना व जिला समन्वयक भवानीसिंह बुनकर ने सीएससी की सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं डिजिटल इण्डिया व सीएससी की ओर से संचालित सेवाओं पर ग्रामीणों व किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम में फोरंतीदेवी, दिवानङ्क्षसह मीना, तुलसीराम आदि मौजूद थे।
मोबाइल व क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश
सवाईमाधोपुर. जिला उपभोक्ता मंच ने एक परिवाद पर फैसला सुनाते हुए निर्माता कंपनी को मोबाइल राशि 14 हजार 990 व 5 हजार रुपए हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता घनश्याम योगी ने बताया कि परिवादी जटवाड़ा खुर्द निवासी हेमंत गौतम ने जिला उपभोक्ता मंच में यह परिवाद पेश किया है। इसमें बताया गया है कि परिवादी ने एक कंपनी से 14 हजार 990 रुपए में ऑनलाइन मोबाइल बुक कराया था।
3 माह बाद मोबाइल में तकनीकी खराबी आना शुरू हो गई। इसको परिवादी ने जयपुर सर्विस सेन्टर पर दिखाया। सर्विस सेंटर ने मोबाइल ठीक कर परिवादी को दे दिया, लेकिन मोबाइल पूरी तरह ठीक नहीं किया गया। इसके बाद परिवादी फिर से जयपुर सर्विस सेन्टर पर गया और मोबाइल को सर्विस सेंटर पर ही जमा करवा दिया। इस पर सर्विस सेन्टर पर बताया कि मोबाइल की डिस्पले खराब है। डिस्प्ले को ठीक कराना है तो राशि जमा करानी होगी। इस परिवादी ने कहा कि जब उसने मोबाइल सेट जमा कराया था, तब डिस्पले ठीक थी।
यहां जमा कराने के बाद ही डिस्पले टूटी है। इसकी जिम्मेदारी सर्विस सेन्टर की है। लेकिन सर्विस सेन्टर ने खराब मोबाइल ठीक कर आज तक नहीं लौटाया है। तब परिवादी ने जिला उपभोक्ता मंच की शरण ली। जिला मंच अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा चतुर्थ व सदस्य मिथलेस शर्मा ने परिवादी की शिकायत स्वीकार की और निर्माता कंपनी व सर्विस सेन्टर को दोषी मानते हुए एक माह में नया मोबाइल या मोबाइल की कीमत एवं पांच हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं।
Published on:
10 Jul 2018 12:44 pm
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