
National Food Security Scheme: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए विभाग ने प्रावधान किया है। वे महिलाएं जिनका विवाह होने पर पिता के राशनकार्ड से नाम हटा दिया है, लेकिन पति के राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ा गया है। वे महिलाएं ई-मित्र से आवेदन कर अपना नाम पति के राशनकार्ड में जुड़वा सकेंगी। इसके लिए महिला के पिता और पति दोनों का राशनकार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित होना जरूरी है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित राशनकार्डों में 0 से 18 वर्ष के बच्चों के नाम भी जोड़े जा सकेंगे।
जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन किया है एवं जिनका निस्तारण नहीं किया है। ऐसे आवेदनों का निस्तारण करने के लिए विभाग ने पोर्टल खोला है। इसमें प्रथम चरण में प्राथमिकता से अन्तोदय परिवार, बीपीएल परिवार, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले परिवार, कुष्ठ रोगी, आस्था कार्डधारी, सिलिकोसिस रोग से ग्रसित, बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, पालनहार योजनांतर्गत लाभार्थी परिवार, नि:संतान वृद्ध दम्पत्ति और वृद्ध दम्पत्ति जिनके केवल दिव्यांग संतान हैं को जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण के लंबित आवेदन शून्य होने पर द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जाएगा।
Updated on:
24 Oct 2024 08:44 pm
Published on:
02 Sept 2024 03:56 pm
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