
दुमोदा पटवारी को नोटिस जारी करने के निर्देश
सवाईमाधोपुर.जिला कलक्टर डॉ. एसपी सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने खंडार पंचायत समिति के दुमोदा ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केन्द्र पहुंचकर गुरुवार रात कोरात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने एवं समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। कलक्टर ने पटवारी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में सही जवाब एवं जानकारी नहीं देने पर तहसीलदार को पटवारी को नोटिस देने के निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं होने संबंधी परिवाद प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक को आवेदनों की जांच करने तथा पात्र लोगों के आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए नाम जोडने के निर्देश दिए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जागरूक किया।जिला कलक्टर ने बताया कि सभी आवासविहीन पात्र लोगों को 2022 तक आवास दिए जाएंगे। उन्होंने बिजली, पेयजल, टूटी सडकों की समस्या सहित अन्य समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जेवीवीएनएल द्वारा बिजली के बिलों की अधिक राशि के संबंध में कलक्टर ने निगम के अधिकारियों को कैम्प लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनने एवं बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कृषि विभाग द्वारा आठ माह पूर्व वर्मी कम्पोस्ट के क्लस्टर के संबंध में भुगतान की शिकायत को लेकर कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने ग्रामीणों से बिजली चोरी नहीं करने ए पानी की बूंद. बूंद बचाने एवं सदुपयोग करने का संकल्प भी उपस्थित ग्रामीणों को दिलाया। गांव के लोगों ने डांग क्षेत्र में बसा होने के बाद भी गांव को ईडीसी का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। कलक्टर ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए ।कलक्टर ने मनरेगा भुगतान के संबंध में भी जानकारी जी। उन्होंने मनरेगा में रोजगार चाहने वालों को फार्म नंबर 6 भरने के बारे में जागरूक किया। उन्होंने पटवारी को दो दिन सोमवार एवं मंगलवार को दुमोदा के पटवार घर पर बैठकर कार्य निबटाने तथा अन्य दिवस दूसरे चार्ज का कार्य निबटाने के निर्देश दिए। पंचायत सचिव एवं पटवारी के मोबाइल नंबर राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर डिस्प्ले करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कुछ ग्रामीणों ने रास्तों पर अतिक्रमण होने या खेत व घर तक रास्ता नहीं होने की शिकायत की। इस पर जिला कलक्टर ने बताया कि सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण की सभी शिकायतें तहसीलदार को देकर 7 दिवस में इनकी जॉंच कर अतिक्रमण पाए जाने पर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी के खेत में से रास्ता चाहिये तो 251 बी के अन्तर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाएं। इस दौरान तहसीलदार गोपालसिंह हाडा आदि मौजूद थे।
Published on:
30 Nov 2019 11:35 am
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