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बिना पंजीयन संचालित मैरिज गार्डनों को नोटिस

नगर परिषद ने बिना पंजीयन मैरिज होम व समारोह स्थल का संचालन करने पर शुक्रवार को आठ संचालकों को नोटिस जारी किए। साथ ही तीन दिन में मैरिज गार्डन, उत्सव व समारोह स्थल का पंजीयन कराने को कहा है।

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नगर परिषद ने बिना पंजीयन मैरिज होम व समारोह स्थल का संचालन करने पर शुक्रवार को आठ संचालकों को नोटिस जारी किए। साथ ही तीन दिन में मैरिज गार्डन, उत्सव व समारोह स्थल का पंजीयन कराने को कहा है।

आयुक्त जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि अग्रसेन रिसोर्ट जयपुर रोड, पार्थ रिसोर्ट बाइपास, मोती पैलेस शेड रोड, राजप्रेम मैरिज गार्डन बाइपास, रंजना मैरिज गार्डन मिर्जापुर, कुशालगढ़ पैलेस आदर्श नगर, रामशाला मैरिज गार्डन बजरिया व गोविन्दम मैरिज होम को नोटिस जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत निकाय में निकाय में निर्धारित शुल्क जमा करा कर पंजीयन कराना आवश्यक है। इन मैरिज होम के संचालकों ने नगरीय विकास कर भी जमा नहीं कराया है। साथ ही वार्षिक शुल्क भी नहीं दिया है। नोटिस प्राप्ति के तीन दिन के अंदर मैरिज गार्डन, उत्सव व समारोह स्थल का पंजीयन नहीं कराने पर स्थलों को सीज करने की चेतावनी दी गई है।

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