
सवाईमाधोपुर।
राजस्थान में दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं, प्रदेश में मंगलवार को पांच साल पुराने दुष्कर्म मामले को लेकर आरोपी को सजा सुनाई गई। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में मंगलवार को विशेष न्यायालय पोस्को ( Pocso Court ) न्यायाधीश ने साल 2015 में हुए एक दुष्कर्म मामले को लेकर सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान किया।
विशेष न्यायालय पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक हिम्मत सिंग राजावत ने बताया कि आरोपी बामनवास के मीना कालोता निवासी प्रकाश चन्द बैरवा है।
आरोपी ने साल 2015 के नवंबर माह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी प्रकाश चन्द रात करीब साढ़े बारह बजे पीड़िता को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया। इस दौरान वह पीड़िता के साथ घर में रखे जेवरात भी ले गया। इस दौरान आरोपी ने नाबलिग के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया।
वहीं, पीड़िता के विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया। पीड़िता ने कुछ दिनों बाद सारी घटना घर पर बताइ। इस सम्बन्ध में पीड़िता के परिजनों ने 6 दिसम्बर 2015 को बामनवास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं, पोस्को न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।
थानागाजी मामले में न्याय के लिए कूच
अलवर जिले में पति के सामने पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार ( Thanagazi gangrape case ) के मामले में पीडि़ता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ( Kirodi Lal Meena ) मंगलवार दोपहर अपने समर्थकों के साथ दौसा से जयपुर के लिए कूच करने वाले हैं। इस कूच में राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनिवाल भी शामिल होने जा रहे हैं।
Published on:
14 May 2019 03:18 pm
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