scriptकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी बलात्कार के आरोपी गिरफ्तार नहीं | Sawai Madhopur Minor Rape Case | Patrika News
सवाई माधोपुर

कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी बलात्कार के आरोपी गिरफ्तार नहीं

पांच माह पहले 13 वर्षीय बालिका से सामूहिक बलात्कार के मामले में कोर्ट की ओर से दिए आदेश के बाद भी पुलिस ने फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया।

सवाई माधोपुरMar 15, 2019 / 08:49 am

santosh

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सवाईमाधोपुर। वजीरपुर थाना इलाके के एक गांव में करीब पांच माह पहले 13 वर्षीय बालिका से सामूहिक बलात्कार के मामले में कोर्ट की ओर से दिए आदेश के बाद भी पुलिस ने फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया।
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तीन आरोपी फरार
इस मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट ने बुधवार को एसपी समेत थानाधिकारी के कार्रवाई नहीं करने के रवैए पर गहरी नाराजगी जताई। साथ ही कार्य प्रणाली को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की। न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में तीन आरोपी जुनैद, नवाज शरीफ उर्फ पिल्लू व लइक खां फरार है।
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मफरूर घोषित किया
17 मार्च को दो गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में गिरफ्तार दो आरोपियों को डफाल्टर जमानत दिया जाना आवश्यक हो जाएगा। जिससे पीडि़त पक्ष को नुकसान होगा। जिस तरीके से पुलिस की और से प्रयास किए जा रहे हैं, उससे निकट भविष्य में उनकी गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। ऐसे में उनको मफरूर घोषित किया जाता है।
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