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11 साल पुराने मामले में सुनाई सजा

गंगापुरसिटी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट सुनील कुमार गोयल ने धोखाधड़ी के करीब 11 वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को दो जनों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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जयपुर

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Abhishek Ojha

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Updated: 7 Dec 2016, 12:29 AM IST

गंगापुरसिटी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट सुनील कुमार गोयल ने धोखाधड़ी के करीब 11 वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को दो जनों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी मंजूलता दुबे ने बताया कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारी ताराचंद शर्मा व ओमप्रकाश शर्मा ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था कि बामनवास सहकारी केन्द्र पर गिरधरलाल शर्मा को अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया था।

गिरधरलाल व लखनलाल मीणा ने मिलीभगत करके 81 बोरी सरसों की जगह 118 बोरी सरसों का इन्द्राज करके 50 हजार 320 रुपए के स्थान पर 1 लाख 60 हजार 480 रुपए का भुगतान उठा लिया। वर्ष 2005 के इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट ने सपोटरा के जीरोता निवासी गिरधरलाल शर्मा व लखनलाल मीणा को फर्जीकारी व छल करने का दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपए अर्थदंड किया है।