
कलेक्टर ने मंत्री का निर्देश मानने से किया इंकार, कहा- जो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं वह कैसे कर दूं
सीहोर. सीहोर जिले के कलेक्टर ( IAS ) अजय गुप्ता ने प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ( Govind Singh Rajput ) के निर्देश को मामने से इंकार कर दिया है। कलेक्टर अजय गुप्ता ने कहा- तहसीलदार को निलंबित करने का अधिकार राज्य शासन को है। मंत्री जी चाहें तो इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व को कार्यवाही के लिए लिख सकते हैं। उन्होंने तहसीलदार को निलंबित करने से इंकार कर दिया है।
राजस्व मंत्री ने दिया था निलंबित करने का निर्देश
प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मंगलवार को सीहोर ( sehore ) जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने तहसील ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था। स दौरान उन्होंने कई दस्तावेजों की जांच की इस दौरान अनियमिता पाई गई जिसके बाद मंत्री ने कलेक्टर को आदेश दिया था कि तत्काल प्रभाव से तहसीलदार को निलंबित किया जाए। इस मामले में अब कलेक्टर ने तहसीलदार को निलंबित करने के मामले में कहा कि वो तहसीलदार का निलंबन उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है राज्य सरकार तहसीलदार को निलंबित कर सकती है।
मंत्री पर लगाया गया आरोप
सुधीर सिंह कुशवाहा को निलंबिन के निर्देश के बाद। राजस्व अधिकारी मंत्री के फैसले के खिलाफ लामबंद हो गए और हड़ताल की धमकी दी है। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने आरोप लगाया कि मंत्री ने न्यायलीन गरिमा का हनन किया है। संघ का कहना है कि मंत्री मंगलवार को तहसीलदार कोर्ट परिसर में पहुंचे और वो यहां तहसीलदार के डायस पर जाकर बैठ गए। डायस में बैठने के बाद से मंत्री विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं।
मंत्री ने दी सफाई
इस मामले में मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने न्यायलीन गरिमा का हनन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं तहसीलदार के डायस पर नहीं बैठा था।
राजस्व अधिकारी संघ करेगा विरोध
मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने लेटर जारी करते हुए कहा मंत्री द्वारा डायस पर बैठकर न्यायलीन व्यवस्था का हनन किया गया है। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने कहा है कि अगर तहसीलदार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई तो मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ इसका विरोध करेगा।
Published on:
26 Jun 2019 12:26 pm
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