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सावधान : गैस से वाहन चलाया तो आपकी खैर नहीं, दर्ज होगी एफआईआर

अगर आप भी अपने वाहन गैस से चला रहे हैं, तो सावधान हो जाईये, क्योंकि घरेलू गैस से वाहन चलाना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि ये जानलेवा भी है, इससे जहां एक और प्रदूषण फैलता वहीं दूसरी और विस्फोट का भय बना रहता है.

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सावधान : गैस से वाहन चलाया तो आपकी खैर नहीं, दर्ज होगी एफआईआर

सावधान : गैस से वाहन चलाया तो आपकी खैर नहीं, दर्ज होगी एफआईआर

सीहोर. अगर आप भी अपने वाहन गैस से चला रहे हैं, तो सावधान हो जाईये, क्योंकि घरेलू गैस से वाहन चलाना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि ये जानलेवा भी है, इससे जहां एक और प्रदूषण फैलता वहीं दूसरी और विस्फोट का भय बना रहता है, अगर आप भी घरेलू गैस से वाहन चला रहे हैं, तो आज ही बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से सख्त कार्रवाई हो सकती है।

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में अवैध रूप से एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करने का कारोबार खूब चल रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक यह कारोबार हो रहा है। इस मामले में आष्टा पुलिस ने अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलेण्डरों से गैस निकालकर कार में डालने के मामले में एफआइआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

जानकारी देते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रेशमा भाबोर ने बताया कि आष्टा निवासी खलीद खान पर उन्होंने आष्टा थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ३/7 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 05 किला आष्टा निवासी खलीद खान अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलेण्डरों से गैस निकालकर कार में डालने का कार्य कर रहा था। यह अवैध करोबार लंबे समय से चल रहा था। खलीद खान से मौके पर 9 गैस सिलेण्डर, गैस रिफलिंग मशीन एवं कार जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी खालिद का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 की कंडिकाओं का उल्लंघन है, जिसे लेकर उसके खिलाफ थाने में एफआइआर दर्ज कराई है।