
दोहरे हत्याकांड के दो लोगों को सुनाया आजीवन कारावास
सीहोर। करीब पौने दो साल पहले एक महिला और पुरुष की अवैध संबंधों की शंका के चलते हत्या कर दी गई थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रईस खान ने दोहरे हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाते हुए सीगांव के दो लागों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजन राजेश गुप्ता के अनुसार 29 सितंबर 2015 को रामस्वरूप द्वारा ग्राम सींगाव से चौकी गोपालपुर में सूचना दी कि उसका बड़ा भाई रामभरोस 23 सितंबर 2015 के शाम करीब 8 बजे घर से गांव में गया था।
वापस घर नहीं लौटने पर रामभरोस की पत्नी काशीबाई ने मोबाइल पर फोन लगाया घंटी गई तो मोबाइल उठाया और उसके बाद कट गया और मोबाइल बंद हो गया। फोन नहीं उठाने पर पत्नी को रामभरोस की चिंता हुई। थोड़ा इंतजार करने के बाद परिवार वालों ने रामभरोस की तलाश कर रहे हैं। आज सुबह 9.30 बजे गांव के चौकीदार तुकाराम ने बताया कि जीतू भाटी छिदगांव वाले के खेत में एक पुरूष व महिला का शव मिला है, जब वह चौकीदार के साथ गया और लाश देखी तो वह उसके बड़े भाई रामभरोस की थी दोनों लाशें सड़ गई थी। पुलिस ने मौके पर मर्ग कायम किया गया। साथ ही जांच शुरू कर दी है।
मर्ग जांच के दौरान दोनों शवों की पहचान मृतक रामभरोस व महिला मृतका राजकुमारी के रूप में हुई थी, जांच में आरोपी पप्पू उर्फ रामफल पिता बालमुकुन्द गौंड निवासी लोहारदा हाल-सीगांव एवं गजानंद गौंड निवासी बिछाखेड़ी हाल- सीगांव द्वारा नृशंस तरीके से अवैध संबंधों को लेकर हत्या किया जाना पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण का विचारण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रईस खान की न्यायालय में हुआ। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपीगणों को दोहरे हत्याकांड में दोषी पाते हुए धारा 302/34 भादवि में आजीवन करावास व पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Published on:
23 Jun 2018 12:36 pm
बड़ी खबरें
View Allसीहोर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
