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ट्यूशन के बहाने इस शिक्षक ने लूट ली छात्रा की आबरू

पढ़ाने के नाम पर छात्रा के साथ किया था गलत काम, पहुंचा सलाखों के पीछे, उधर, एक अन्य मामले में आरोपी को दस साल की सजा मिली है।

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सीहोर। एक शिक्षक ने गुरु और शिष्य की मर्यादा को शर्मसार करते हुए अपने ही यहां पढऩे आने वाली छात्रा से ज्यादती की थी। ज्यादती का शिकार हुई छात्रा ने पूरी बात परिजन को बताते हुए शिक्षक के खिलाफ मामला कायम कराया था। जांच के बाद आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया है।

तत्काल सक्रिय हुई पुलिस
पुलिस के मुताबिक मेहतवाड़ा निवासी आरोपी शिक्षक प्रवीण (30) पिता नारायण वशिष्ट गांव में ही ट्यूशन पढ़ाता है। उसके पास गांव की छात्राएं भी पढऩे जाती थी। आरोपी शिक्षक ने एक 17 वर्षीय नाबालिग को झांसे में लेकर उसके साथ ज्यादती की। पीडि़ता ने शिक्षक की पूरी करतूत को परिजन को बताया था। इसके बाद थाने पहुंचककर शिक्षक के खिलाफ मामला कायम कराया था। पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए जांच की। जांच के बाद शिक्षक प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

इधर, दुष्कर्म पीड़िता ने किया आत्मदाह, आरोपी को दस साल की सजा
शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट से दस साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनीता वाजपेयी ने सुनाते हुए आरोपी पर 32 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। रेप पीडि़ता ने हादसे से आहत होकर केरोसिन डालकर मौत को गले लगा लिया था।

पहले की दोस्ती फिर शादी का झांसा
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने पैरवी करते हुए बताया कि कबीटपुरा कस्बा निवासी फर्नीचर कारोबारी नसीम अंसारी पिता मोहम्मद सलीम ने अपनी दुकान के पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ दोस्ती कर ली गई। दोस्ती के भरोसे में बदलते हुए उसने युवती को शादी का झांसा दिया गया। इस यकीन दिलाने के साथ ही नसीम अंसारी ने युवती के घर पर आना जाना शुरू कर दिया और माता पिता की अनुपस्थिति में फरवरी 2016 में उसके घर में घुसकर उसके साथ रेप किया।

बार बार करता रहा दुष्कर्म
युवती द्वारा माता पिता को बताए जाने की बात पर उसके द्वारा शादी का भरोसा दिलाया जाता रहा। आरोपी इसके बाद भी नहीं माना और युवती के साथ उसने एक बार कोनाझिर और एक दोबारा युवती के घर में ही संबंध बनाए। जब आखिरी बार युवती के घर पर आरोपी ने शारीरिक सबंध बनाए तो युवती ने शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन आरोपी ने शादी करने से साफ मुकर गया। इससे आहत होकर युवती ने अपने शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली जिससे युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई।

मौत से पहले दर्ज कराई थी एफआईआर
युवती ने इस आशय की रिपोर्ट कोतवाली में 7 मई 2016 को कराई गई थी। जिस पर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनीता बाजपाई ने 10 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से, भादवि की धारा 450 में तीन वर्ष का कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड, भादवि की धारा 306 में सात वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।