18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बोर्ड परीक्षा प्रभारी व सहायक केन्द्र अध्यक्ष निलंबित

लापरवाही बरतने पर कार्रवाई

2 min read
Google source verification
mp board

mp board

सिवनी. बोर्ड परीक्षा में लापरवाही बरतने पर एक परीक्षा प्रभारी और एक सहायक केन्द्र अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ के अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इस आदेश को प्रसारित किया गया है।
आरोप स्वीकारा, हुआ निलंबन -
गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2018 में स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र संस्था में उपलब्ध डमी परीक्षा फार्म से मिलान न किए जाने के उपरांत भी परीक्षा आवेदन पत्र मंडल को ऑनलाइन कराए जाने, त्रुुटि को विद्यालय प्रमुख के संज्ञान में नहीं लाने, त्रुटिपूर्वक परीक्षा आवेदन पत्र संस्था प्रमुख से अग्रेषित कराने, परीक्षा प्रवेश पत्र 5 फरवरी को प्राप्ति उपरांत परीक्षा दिवस तक प्रवेश पत्रों का उपलब्ध उपस्थिति पत्रक (रासा) से मिलान नहीं किया गया था। परीक्षा संबधी कार्य में लापरवाही बरतने के कारण अंतराम नागोत्रा अध्यापक एवं बोर्ड परीक्षा प्रभारी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय केवलारी को 8 मार्च को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए बिंदुवार स्पष्टीकरण मांगा गया था। 12 मार्च को प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अध्यापक के द्वारा अधिरोपित किए गए आरोप स्वीकार किए गए हैं। इस आधार पर जिला पंचायत सीईओ स्वरोचिष सोमवंशी के द्वारा अंतराम नागोत्रा, अध्यापक एवं बोर्ड परीक्षा प्रभारी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय केवलारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का अनुमोदन किया गया है।
परीक्षा से गैरहाजिरी पर हुआ निलंबन -
मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2018 के सफल एवं सुचारु संचालन के लिए इस जिले के परीक्षा केन्द्र क्रमांक-771109 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकोड़ी विकासखण्ड कुरई में अशोक कुमार गोमेश्वर वरिष्ठ अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिंझरई को सहायक परीक्षा केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के द्वारा 10 मार्च को डीईओ कार्यालय को पत्र प्रेषित कर कहा गया था कि सहायक परीक्षा केन्द्राध्यक्ष परीक्षा के दौरान 10 मार्च से 12 मार्च तक बिना कोई सूचना एवं आवेदन पत्र के अपने परीक्षा केन्द्र से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित हैं। इस मामले में कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस पर सहायक परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबधित के इस कृत्य को मप्र पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बोर्ड परीक्षा प्रभारी पीके तिवारी ने बताया कि इस आधार पर जिला पंचायत सीईओ स्वरोचिष सोमवंशी के अनुमोदन उपरांत अशोक कुमार गोमेश्वर वरिष्ठ अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है।