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BREAKING NEWS दुष्कर्म के आरोपी को सजा

मामले में अदालत ने धारा 376 के तहत आजन्म कारावास और धारा 450 में दस साल के कठोर कारावास की सजा दी है।

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manish tiwari

Jul 03, 2017

chhindwara

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सिवनी. पुलिस के लिए जुलाई का महीना सफलता का कहा जा सकता है। लगातार एक के बाद एक मामलों में अदालत द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई जा रही है। कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। घटना 29 जुलाई 2016 की है जब आरोपी नितिन सनेश्वर ने किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने शिकायत के बाद धारा 376 और 450 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने धारा 376 के तहत आजन्म कारावास और धारा 450 में दस साल के कठोर कारावास की सजा दी है।

पुलिस अधीक्षक अवध किशोर पांडेय ने इस मामले में अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक जीएस उइके की अनुसंधान टीम को पांच हजार रुपए पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है।

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