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चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मी निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण-पत्र के जरिए कर सकेंगे मतदान

लोकसभा चुनाव की तैयारी

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सिवनी. भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अमले को मतदान की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात वे सभी लोग जो उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहां मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं, उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उसी चुनाव क्षेत्र में लगती है जहां का वह मतदाता है तो उसे चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सुविधा के तहत वह चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से उसी मतदान केन्द्र में मतदान कर सकेगा। जहां उसे ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उस चुनाव क्षेत्र में लगती है जहां का वह मतदाता नहीं है तो उसे डाक मत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
मतदान दलों में शामिल सभी कर्मचारी सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, कंट्रोल रूम एवं चुनाव संबंधी कार्य में तैनात सभी कर्मचारी, सभी पुलिसकर्मी, होमगार्ड, चुनाव ड्यूटी में संलग्न सभी वाहनों के ड्रायवर, क्लीनर, हेल्पर इस सुविधा के पात्र होंगे। यदि वे चुनाव ड्यूटी के कारण उस मतदान केन्द्र में मतदान नहीं कर सकते जहां मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं तो उन्हें चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र अथवा डाकमत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण-पत्र अथवा डाकमत पत्र सुविधा का लाभ निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी उन्हें दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर उठा सकते हैं।