प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हितग्राहियों को 10 लाख रूपए तक का लोन दिया जाएगा। कलेक्टर भरत यादव ने विभिन्न हितग्राहीमूलक स्वरोजगार योजना संचालित करने वाले विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एण्ड रीफाइनेंस एजेंसी) में पात्र आवेदकों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए। उन्होंने बताया कि गैर कृषि काम धंधों एवं स्वरोजगार आदि के लिए आसान शर्तों एवं कम ब्याज दर पर पात्र हितग्राहियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत तीन तरह के बैंक ऋ ण स्वीकृत किए जाएंगे। इसमें शिशु ऋण के तहत 50 हजार रुपए तक का ऋण, किशोर ऋण के तहत 50 हजार से 5 लाख रुपए तक का ऋण तथा तरूण ऋण के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।