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सिवनी. न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट रानी बाटड़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकरण में अपने आदेश सोमवार के द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ का निर्माण किए जाने पर खाद्य पदार्थ की निर्माता फर्म एवं स्थानीय विक्रेता पर अर्थदंड अधिरोपित किया है।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल द्वारा 31 मई 2018 को बस स्टैंड सिवनी स्थित महालक्ष्मी ट्रेडर्स से खाद्य पदार्थ वचन कड़ी दही का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नियम अनुसार लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की ओर भेजा गया था। उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में अमानक घोषित किया गया था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर खाद्य पदार्थ के विक्रेता होलसेल विक्रेता सप्लायर एवं निर्माता के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्याय निर्णायक अधिकारी सिवनी द्वारा अपने आदेश 9 सितंबर 2019 के द्वारा खाद्य पदार्थ के विक्रेता महालक्ष्मी ट्रेडर्स सिवनी के मालिक धर्मेश गुप्ता के पास वैध खाद्य पंजीयन नहीं होने के कारण धारा 58 के तहत 20000 का अर्थदंड तथा खाद्य पदार्थ की निर्माता कंपनी सारडा डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स रायपुर के तीनों नॉमिनी पर धारा 51 के तहत प्रत्येक पर 50000 का अर्थदंड एवं निर्माता फर्म शारदा डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स रायपुर पर धारा 51 के तहत अव मानक खाद्य सामग्री का निर्माण करने के कारण एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकार प्रकरण में कुल 270000 का अर्थदंड आधी रोपित किया गया है।
Published on:
14 Sept 2019 02:39 pm
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