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सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने वालों पर जिला पंचायत करेगी कार्रवाई : पंचायत मंत्री

- भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा में किए प्रश्न

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MP Vidhansabha

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सिवनी. मध्यप्रदेश विधानसभा के द्वादश सत्र में सिवनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने ताराकिंत/अताराकिंत प्रश्न किए। उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से स्थानातरण नीति का निर्धारण। अपूर्ण गौशालाओं एवं पशु शेड का निर्माण। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से फर्जी शिकायतें एवं स्व-सहायता समूह के मामले को उठाया।


विधायक राय के स्थानातरण नीति का निर्धारण संबंधि किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने कहा कि सिवनी जिले के अंतर्गत पदस्थ शिक्षकों वरिष्ठ अध्यापक, सहायक अध्यापक एवं अन्य के स्थानांतरण के लिए पंचायत विभाग ने स्थानांतरण के लिए वर्ष 2018 से चालू वित्तीय वर्ष में कोई नीति निर्धारित नहीं की है। जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार 26 नस्तियां प्राप्त नहीं हुई है।

प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शाखा लिपिक (1) डी.के. यादव सहायक ग्रेड-1 (2) बी.पी. सनोडिया सहायक ग्रेड-1 (3) तुषार सुखदेव सहायक ग्रेड-3 को निलंबित किया गया है। डी.के. यादव सहायक ग्रेड-1 की मृत्यु 19 अक्टूबर 2020 को होने के कारण उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच समाप्त की गई है। शाखा के अन्य लिपिक बी.पी. सनोडिया, तुषार सुखदेव के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच पूर्णत: पर है। जांच दल प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। 41 अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण जिसमें संदीप मिश्रा का स्थानांतरण भी नियम विरुद्ध होने से समस्त स्थानांतरण निरस्त कर दिए गए थे तथा तात्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी के संबंध में कार्रवाई विचाराधीन है।

विधायक के अपूर्ण गौशालाओं, पशु शेड का निर्माण के संबंध में किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत गौशालाओं एवं पशु शेड निर्माण के कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। गौशाला परियोजना (सामुदायिक कैटल शेड) के क्रियान्वयन के लिए विभाग के पत्र क्रं. 124/348/2019/पं.-1/22 भोपाल छह फरवरी 2019 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 02 अनुसार विभाग का पत्र क्रं. 893/एमजेएनआरजेएस-एमपी/एनआर-3/2020 भोपाल 25 जून 2020 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 03 अनुसार एवं पशु शेड के दिशा निर्देश विभाग के पत्रानुसार जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत अंतर्गत हितग्राही विशेष ने पशु शेड दुरुपयोग की जानकारी विभाग के संज्ञान में आने पर संबंधितों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगीे।

गौशालाओं में बिजली पानी की व्यवस्था अभिशरण से किए जाने के निर्देश है। पशु शेड में बिजली पानी की व्यवस्था हितग्राही के माध्यम से स्वयं की जाती है। मंत्री सिसोदिया ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से फर्जी शिकायतों के बारे में कहा कि जी हां, आदर्श आचार सहिता लागू होने पर शिकायतों को प्राप्त/दर्ज करना प्रतिबंधित नहीं है। शिकायतें दर्ज होने से आचार सहिता का उलंघ्घन नहीं होता है। सिवनी अंतर्गत पंचायत विभाग में 56 शिकायतकर्ता है, जिन्होंने वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक 10 या इससे ज्यादा शिकायतें की है। 35 शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया अवधारित होता है कि निराधार एवं गलत उद्देश्य से शिकायत की है। झूठी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने के लिए जिला पंचायत को निर्देशित किया गया है। फोर्स क्लोज करने पर पूर्णत: बंद हो जाती है।


स्व-सहायता समूह के संबंध में विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री सिसोदिया ने कहा कि जी हां, सिवनी के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य स्व-सहायता समूहों को दिया गया है। पीएम पोषण के संचालन के लिए शासन के निर्देश पांच अगस्त 2020 के क्रम में बीपीएल रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के समूह को प्राथमिकता दी गई है।